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Indira Gandhi Pyari Behna Yojana: हिमाचल में अपात्र महिलाओं को लौटाने होंगे 4500 रुपये, जानें पूरा मामला

Sun, 01 Sep 2024 03:37 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा Updated Sun, 01 Sep 2024 03:37 PM IST
सार

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत तीन किस्तों का लाभ ले चुकीं महिलाओं के आवेदनों की री वेरिफिकेशन होगी। इसमें अगर लाभार्थी अपात्र पाई जाती हैं तो तीन माह की एक साथ मिली सम्मान निधि विभाग को वापस लौटानी होगी।

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Pyaari Behna Samman Nidhi Yojana Ineligible women in Himachal will have to return Rs 4500
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना के तहत तीन किस्तों का लाभ ले चुकीं महिलाओं के आवेदनों की री वेरिफिकेशन होगी। इसमें अगर लाभार्थी अपात्र पाई जाती हैं तो तीन माह की एक साथ मिली सम्मान निधि विभाग को वापस लौटानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से अब इस योजना के तहत लाभ ले चुकीं लाभार्थियों सहित अब तक आवेदन कर चुकीं आवेदकों के आवेदन पंचायतों में भेजे जाएंगे। ग्राम सभा में इनकी जांच होगी। इसके बाद यह सूची दोबारा विभाग के पास भेजी जाएगी। इसके आधार पर ही योजना के तहत किस्तें जारी की जाएंगी।

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जानकारी के अनुसार जिले की 1245 महिलाओं के खाते में सरकार ने एक साथ तीन महीने की 4500 रुपये की किस्त डाली है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो जिला कल्याण विभाग के कार्यालय में 55 हजार से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। आवेदनों की छंटनी विभाग ने अपने स्तर पर तो कर ली है, मगर अब यह आवेदक योजना के लिए पात्र हैं या नहीं, इसका फैसला ग्राम सभा करेगी। अब ग्राम सभा का इंतजार है। यहां नए पात्रों को सरकार की इस योजना में शामिल होने लाभ मिलेगा, दूसरी तरफ योजना का लाभ ले चुके अपात्रों को राशि वापस करनी होगी।
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जिला कल्याण अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार अब पंचायतों से स्वीकृति मिलने वाले आवेदनों को ही सम्मान निधि मिली। जिले में अब तक 1245 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इनमें आवेदन भी ग्राम सभा में भेजे जाएंगे। अगर कोई लाभार्थी अपात्र निकलता है तो उस लाभार्थी को सम्मान निधि वापस करनी होगी। जिले से अब तक 55 हजार आवेदन मिले हैं।
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नियम और शर्तें
योजना के तहत परिवार से केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह सेवारत या पूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, आशा वर्कर, मिड डे मील, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति व आयकरदाता के परिवार की महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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