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Chamba News: चांजू-3 परियोजना के 51 कामगार निकाले, प्रबंधन और ठेकेदार तलब

Wed, 04 Dec 2024 10:39 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 04 Dec 2024 10:39 PM IST
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For surrounding areas: 51 workers of Chanju-3 project fired, management and contractor summoned
चंबा। चुराह उपमंडल में चांजू-3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में जुटे 51 कामगारों को निकालने का मामला सामने आया है। कंपनी प्रबंधन ने जिला श्रम विभाग से 31 सितंबर, 2027 तक 245 कामगारों को लेकर कार्य करने का लाइसेंस लिया था। लेकिन, अब नियमों की अवहेलना कर इनमें 51 कामगारों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं, जिला श्रम अधिकारी के पास पहुंचे मामला पहुंचा तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना चांजू-थ्री प्रबंधन को नोटिस जारी किया है।
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नोटिस में कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार को रिकॉर्ड समेत 6 दिसंबर को जिला कार्यालय श्रम विभाग में तलब किया है। इतना ही नहीं, यदि संबंधित प्रबंधन और ठेकेदार रिकॉर्ड सहित कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जिला श्रम विभाग अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में ला सकता है।
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यह है पूरा मामला
चुराह उपमंडल के चांजू स्थित 48 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना का कार्य चल रहा है। कंपनी प्रबंधन की ओर से वर्ष 2027 तक 245 स्थानीय कामगारों के जरिये कार्य करवाने के बारे में जिला श्रम विभाग से 18 नवंबर 2024 को प्रमाण पत्र लिया गया है। इसके बाद अब कंपनी के ठेकेदार की ओर से 51 कामगारों को नियमों को दरकिनार कर निकाल दिया। कामगार मेहर दत्त ने जिला श्रम अधिकारी को शिकायत सौंप कर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2-ए का उल्लंघन करते हुए कुल 51 कामगारों को निकाले की बात कही।
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क्या हैं नियममामला ध्यान में पहुंचने पर विभागीय अधिकारी ने प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ठेकेदार ने पूर्व सूचना के ही कामगारों को निकाल दिया। नियमानुसार कामगार को नौकरी से निकालने से पूर्व तीन माह का नोटिस देना पड़ता है। साथ ही श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से पूर्व में इसके लिए अनुमति भी लेनी अनिवार्य रहती है। जांच में पाया गया कि कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार ने नियमों की अवहेलना की है। जिससे प्रोजेक्ट क्षेत्र में अशांति तक फैल सकती है। श्रम अधिकारी का कहना है कि सेवा शर्तें बरकरार रखते हुए कामगारों को सेवा से नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि, मामला विचाराधीन हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

उनके पास पहुंची शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि चांजू थ्री में निर्माणाधीन कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार ने श्रम नियमों की अवहेलना करते हुए 51 कामगारों को नौकरी से निकाला है। जिसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जरिये उन्हें 6 दिसंबर को कार्यालय में रिकॉर्ड सहित तलब किया।
अनुराग शर्मा, जिला श्रम अधिकारी
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