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Chamba News: नाबालिग के अपहरण मामले में पांच आरोपियों को मिली जमानत

Wed, 24 Jun 2026 11:02 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 24 Jun 2026 11:02 PM IST
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Five accused granted bail in minor's kidnapping case.
चंबा। शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को विशेष न्यायाधीश चंबा अनुजा सूद की अदालत से जमानत मिल गई है।
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अदालत ने मामले से जुड़े उपलब्ध साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया। चुराह विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विशेष टीम गठित की। जांच के दौरान पुलिस ने तमिलनाडु से नाबालिग और एक युवक को बरामद कर लिया। मामले में कथित संलिप्तता पाए जाने पर पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश किया।


जमानत याचिका में आरोपी शकूर दीन, कादर खान, मुमताज, याकूब और रितु बीबी ने कहा कि उनके खिलाफ महिला पुलिस थाना में पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन उन्हें झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि पुलिस जांच, शिकायतकर्ता, पीड़ित और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष और ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो उन्हें कथित अपराध से सीधे तौर पर जोड़ता हो। याचिका में बताया कि आरोपियों में दो महिलाएं शामिल हैं जिन पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। सभी आरोपियों ने न्यायालय के आदेशों का पालन करने और सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आश्वासन दिया।
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