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दीवाली व गुरूपर्व पर रात आठ बजे से दस बजे के बीच चलाए जा सकेंगे पटाखे
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चंबा। जिले में दिवाली और गुरुपर्व पर रात आठ से 10 बजे के बीच लोग पटाखे चला पाएंगे। इस संदर्भ में उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान रात 11.55 से रात 12.30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। 35 मिनट ही लोग क्रिसमस और नववर्ष के आगमन पर आतिशबाजी कर पाएंगे।
उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में ग्रीन पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। प्रशासन की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है। उपायुक्त ने उपमंडल दंडाधिकारियों से कोविड-19 के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पटाखों की बिक्री स्थलों को चिह्नित करने और उपमंडलों में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के निर्देश भी दिए गए हैं।
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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पटाखों की खुदरा या थोक बिक्री के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी की ओर से पूर्व निर्धारित या निर्दिष्ट अस्थायी, खुले और सुरक्षित स्थानों में ही पूर्व अनुमति लेने के बाद ही की जा सकेगी। बिक्री स्थलों में उपयुक्त मात्रा में अग्निशमन यंत्रों, पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों, बाजारों, साइलेंस जोन और हैरिटेज भवनों के आसपास पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही होगी। नगर परिषद, नगर पंचायत पटाखों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भी सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेशों में समस्त उपमंडल अधिकारियों, पुलिस उप अधीक्षकों एवं थानाध्यक्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन की अवस्था में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि नियमों के अनुसार ही लोग आतिशबाजी करें।
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आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान रात 11.55 से रात 12.30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। 35 मिनट ही लोग क्रिसमस और नववर्ष के आगमन पर आतिशबाजी कर पाएंगे।
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उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में ग्रीन पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। प्रशासन की ओर से इस तरह के निर्देश जारी करने का मकसद लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है। उपायुक्त ने उपमंडल दंडाधिकारियों से कोविड-19 के मानक संचालन प्रक्रिया के तहत पटाखों की बिक्री स्थलों को चिह्नित करने और उपमंडलों में ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के निर्देश भी दिए गए हैं।
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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पटाखों की खुदरा या थोक बिक्री के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी की ओर से पूर्व निर्धारित या निर्दिष्ट अस्थायी, खुले और सुरक्षित स्थानों में ही पूर्व अनुमति लेने के बाद ही की जा सकेगी। बिक्री स्थलों में उपयुक्त मात्रा में अग्निशमन यंत्रों, पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों, बाजारों, साइलेंस जोन और हैरिटेज भवनों के आसपास पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही होगी। नगर परिषद, नगर पंचायत पटाखों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण भी सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेशों में समस्त उपमंडल अधिकारियों, पुलिस उप अधीक्षकों एवं थानाध्यक्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने और उल्लंघन की अवस्था में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि नियमों के अनुसार ही लोग आतिशबाजी करें।