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Chamba News: एनएच किनारे अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं
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चंबा। भरमौर-पठानकोट हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। हाईवे प्रबंधन की ओर से तुन्नूहट्टी से लेकर भरमौर तक 93 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर कब्जे हटाने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है।
नोटिस में प्रबंधन ने साफ तौर पर चेताया है कि यदि कब्जाधारी स्वयं अपने कब्जों को नहीं हटाते हैं तो उनके अतिक्रमण पर हाईवे प्रबंधन बुल्डोजर चला देगा। इससे होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए कब्जाधारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।
गौर रहे कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग और सड़कों के इर्द-गिर्द बसे अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी निर्देश उच्च न्यायालय की ओर से जारी किए गए हैं। आदेशों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसके लिए चेताया गया है। इसी क्रम में भरमौर-पठानकोट एनएच पर नैनीखड्ड से लेकर बनीखेत, भरमौर से लेकर बनीखेत तक एनएच पर अपनी दुकानदारी सजाए बैठे दुकानदारों और अपने मकान बनाकर रह रहे अतिक्रमणकारियों की नींद एनएच प्रबंधन ने उड़ा दी है।
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प्रबंधन ने तीन दिन तक की मियाद इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कब्जाधारियों को दी है। विभाग ने नोटिस के जरिये साफ किया है कि कब्जाधारियों के स्वयं कब्जे हटाने से उन्हें कम नुकसान होगा, जबकि विभागीय बुल्डोजर चलने से उन्हें अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा, वे अपने कब्जों को स्वयं हटा लें।
एनएच प्रबंधन के सहायक अभिंयता विपुल पुंज ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भरमौर से लेकर तुन्नुहट्टी तक 93 नोटिस जारी कर कब्जाधारियों को अपने कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कब्जे न हटाए जाने पर विभागीय बुल्डोजर के जरिये अवैध कब्जे उखाड़े जाएंगे। इसकी जवाबदेही अतिक्रमणकारियों की स्वयं की रहेगी।
कुछ लोग खुद कब्जे हटाने में जुटे
एनएच प्रबंधन के नोटिस की भनक लगते ही लाड़, नैनिखड्ड, बैली में कब्जाधारी स्वयं अपने कब्जों को हटाने में जुट गए हैं। कब्जाधारियों के स्वयं कब्जे हटाने से अधिक नुकसान नहीं होगा।
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नोटिस में प्रबंधन ने साफ तौर पर चेताया है कि यदि कब्जाधारी स्वयं अपने कब्जों को नहीं हटाते हैं तो उनके अतिक्रमण पर हाईवे प्रबंधन बुल्डोजर चला देगा। इससे होने वाले आर्थिक नुकसान के लिए कब्जाधारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। प्रबंधन की ओर से जारी नोटिस के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।
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गौर रहे कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग और सड़कों के इर्द-गिर्द बसे अतिक्रमणकारियों को हटाने संबंधी निर्देश उच्च न्यायालय की ओर से जारी किए गए हैं। आदेशों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसके लिए चेताया गया है। इसी क्रम में भरमौर-पठानकोट एनएच पर नैनीखड्ड से लेकर बनीखेत, भरमौर से लेकर बनीखेत तक एनएच पर अपनी दुकानदारी सजाए बैठे दुकानदारों और अपने मकान बनाकर रह रहे अतिक्रमणकारियों की नींद एनएच प्रबंधन ने उड़ा दी है।
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प्रबंधन ने तीन दिन तक की मियाद इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए कब्जाधारियों को दी है। विभाग ने नोटिस के जरिये साफ किया है कि कब्जाधारियों के स्वयं कब्जे हटाने से उन्हें कम नुकसान होगा, जबकि विभागीय बुल्डोजर चलने से उन्हें अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा, वे अपने कब्जों को स्वयं हटा लें।
एनएच प्रबंधन के सहायक अभिंयता विपुल पुंज ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भरमौर से लेकर तुन्नुहट्टी तक 93 नोटिस जारी कर कब्जाधारियों को अपने कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कब्जे न हटाए जाने पर विभागीय बुल्डोजर के जरिये अवैध कब्जे उखाड़े जाएंगे। इसकी जवाबदेही अतिक्रमणकारियों की स्वयं की रहेगी।
कुछ लोग खुद कब्जे हटाने में जुटे
एनएच प्रबंधन के नोटिस की भनक लगते ही लाड़, नैनिखड्ड, बैली में कब्जाधारी स्वयं अपने कब्जों को हटाने में जुट गए हैं। कब्जाधारियों के स्वयं कब्जे हटाने से अधिक नुकसान नहीं होगा।