{"_id":"58cc130b4f1c1b2a5a32a6cc","slug":"four-and-half-year-imprisonment-for-charas-smuggler","type":"story","status":"publish","title_hn":"चरस तस्कर को साढ़े चार साल कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
चरस तस्कर को साढ़े चार साल कैद
ब्यूरो, अमर उजाला, चंबा।
Updated Fri, 17 Mar 2017 10:17 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चरस तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल ने साढ़े चार साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार अभियुक्त चरण सिंह पुत्र करण सिंह निवासी सरियुंडा, डाकघर हियाड़ तहसील चुराह को पुलिस की टीम ने 11 फरवरी 2014 को शाम करीब सवा पांच बजे बनीखेत में गिरफ्तार किया था। उस समय पुलिस की टीम सब इंस्पेक्टर मदन लाल की अगुवाई में बनीखेत बाजार में गश्त कर रही थी।
विज्ञापन
इस बीच बस स्टैंड से अभियुक्त चरण सिंह पुलिस की टीम को आता दिखा। जिसने पुलिस को देखने के बाद चंबा की तरफ सड़क पर दौड़ लगा दी और अपने हाथ में उठाए बैग को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने चरण सिंह को पकड़ने के बाद बैग की तलाशी ली।
विज्ञापन
बैग से 850 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने चरण सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। इस केस के दौरान कोर्ट में कुल 12 गवाह पेश हुए जबकि पुलिस ने चरस के संबंध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इसके आधार पर न्यायाधीश ने चरण सिंह को दोषी करार दिया। केस की पैरवी लोकाधिवक्ता अनिल अवस्थी ने की।