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वन विभाग की भूमि पर सड़क बनाने पर पंचायत प्रधान व वार्ड मेंबर पर केस दर्ज
Updated Wed, 01 Nov 2017 11:28 PM IST
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जर्जर सड़क।
- फोटो : amar ujala
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अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से सड़क बनाने पर चड़ी पंचायत के प्रधान और धवाला के वार्ड मेंबर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी पुखरी नीरज गुप्ता ने पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। नीरज गुप्ता ने बताया कि उपरोक्त पंचायत प्रतिनिधियों ने वन विभाग की अनुमति लिए बिना ही सदाला जंगल में 110 मीटर सड़क का निर्माण करवा दिया। विभाग की भूमि पर 110 मीटर से ज्यादा लंबी सड़क और बनाई जा रही थी। इसको लेकर उन्हें सूचना मिली। सूचना के आधार पर उन्होंने सदाला जंगल का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से बनाई जा रही सड़क का पता चला। सड़क निर्माण से वन विभाग की भूमि और वन संपदा को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सड़क का कार्य पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर ने करवाया था। इसके चलते उन्होंने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई करते हुए पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र तोमर ने बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर पर वन भूमि में अवैध रूप से सड़क बनाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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चंबा। वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से सड़क बनाने पर चड़ी पंचायत के प्रधान और धवाला के वार्ड मेंबर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी पुखरी नीरज गुप्ता ने पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। नीरज गुप्ता ने बताया कि उपरोक्त पंचायत प्रतिनिधियों ने वन विभाग की अनुमति लिए बिना ही सदाला जंगल में 110 मीटर सड़क का निर्माण करवा दिया। विभाग की भूमि पर 110 मीटर से ज्यादा लंबी सड़क और बनाई जा रही थी। इसको लेकर उन्हें सूचना मिली। सूचना के आधार पर उन्होंने सदाला जंगल का निरीक्षण किया। इस दौरान अवैध रूप से बनाई जा रही सड़क का पता चला। सड़क निर्माण से वन विभाग की भूमि और वन संपदा को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सड़क का कार्य पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर ने करवाया था। इसके चलते उन्होंने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई करते हुए पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र तोमर ने बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर पंचायत प्रधान और वार्ड मेंबर पर वन भूमि में अवैध रूप से सड़क बनाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।