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बद्दी से लौटे व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज
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चंबा। बद्दी से सलूणी उपमंडल की खड़जौता पंचायत में लौटकर दोस्तों संग पार्टी करने वाले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इससे पहले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत मामला दर्ज है। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित व्यक्ति का आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में उपचार चल रहा है। बताते चलें कि उपमंडल सलूणी की खड़जौता पंचायत के अधीन आने वाले दो व्यक्ति 30 अप्रैल को घर पहुंचें थे। इन्हें होम क्वारंटीन किया गया था। बावजूद इसके होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने से एक व्यक्ति अपनी बेटी के संपर्क में आ गया। इससे उसकी बेटी भी कोरोना संक्रमित हो गई। इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने खड़जौता, भड़ेला के तीन लोगों के साथ पार्टी भी की थी। इससे ये तीनों भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किए हैं। अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 307 भी जोड़कर जांच शुरू कर दी है।
इनसेट
डीएसपी रमाकांत ने कहा कि खड़जौता पंचायत के तहत आते बद्दी से लौटे एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में आईपीसी की धारा 188, 269, 270, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किए हैं। अब पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा को जोड़ दिया है।
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डीएसपी रमाकांत ने कहा कि खड़जौता पंचायत के तहत आते बद्दी से लौटे एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में आईपीसी की धारा 188, 269, 270, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किए हैं। अब पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा को जोड़ दिया है।
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