{"_id":"680a2760b9ce5f9e660f437f","slug":"charas-smuggler-sentenced-to-three-years-imprisonment-fined-rs-20000-chamba-news-c-88-1-ssml1004-149052-2025-04-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamba News: चरस तस्कर को तीन वर्ष की कैद, 20 हजार जुर्माना लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamba News: चरस तस्कर को तीन वर्ष की कैद, 20 हजार जुर्माना लगाया
Fri, 25 Apr 2025 05:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 25 Apr 2025 05:25 AM IST
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा मोहित बंसल की अदालत ने सुनाया फैसला
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को भुगतना होगा तीन माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा मोहित बंसल की अदालत ने चरस की तस्करी करने के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। व्यक्ति की पहचान नसीरू पुत्र रोशनदीन गांव बोहली जिला चंबा के रूप में हुई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अतिरिक्त जिला न्यायवादी सतीश कुमार ने मामले की पैरवी की।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि 23 नवंबर 2019 को एएसआई करतार सिंह अपने पुलिस बल के साथ बालू चौक पर नाकेबंदी की थी। एएसआई को भरमौर-पठानकोट सड़क पर नये बालू पुल के पास खड़े एक व्यक्ति के कैरी बैग में चरस होने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्हें एक व्यक्ति सड़क पर बस का इंतजार करते मिला। एएसआई ने व्यक्ति के पास पहुंच कर अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। साथ ही हाथ में पकड़े बैग को दिखने के लिए भी कहा। आरोपी ने पुलिस को बैग में उसका सामान होने की बात कही। एएसआई ने उसके हाथ से बैग छीन कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से पुलिस को 706 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद समस्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में 16 गवाहों के बयानों के आधार पर आखिरकार विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा की अदालत ने आरोपी के दोष सिद्ध होने पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
विज्ञापन
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को भुगतना होगा तीन माह का अतिरिक्त कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा मोहित बंसल की अदालत ने चरस की तस्करी करने के आरोपी के दोष सिद्ध होने पर उसे तीन वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। व्यक्ति की पहचान नसीरू पुत्र रोशनदीन गांव बोहली जिला चंबा के रूप में हुई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अतिरिक्त जिला न्यायवादी सतीश कुमार ने मामले की पैरवी की।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ने बताया कि 23 नवंबर 2019 को एएसआई करतार सिंह अपने पुलिस बल के साथ बालू चौक पर नाकेबंदी की थी। एएसआई को भरमौर-पठानकोट सड़क पर नये बालू पुल के पास खड़े एक व्यक्ति के कैरी बैग में चरस होने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्हें एक व्यक्ति सड़क पर बस का इंतजार करते मिला। एएसआई ने व्यक्ति के पास पहुंच कर अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए कहा। साथ ही हाथ में पकड़े बैग को दिखने के लिए भी कहा। आरोपी ने पुलिस को बैग में उसका सामान होने की बात कही। एएसआई ने उसके हाथ से बैग छीन कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान बैग से पुलिस को 706 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद समस्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया। मामले में 16 गवाहों के बयानों के आधार पर आखिरकार विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा की अदालत ने आरोपी के दोष सिद्ध होने पर उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।
विज्ञापन