फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Chamba News ›   Charas smuggler jailed for eight years

चरस आरोपी को आठ साल कैद और 80000 रूपये जुर्माना

Fri, 01 Jul 2022 10:48 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Jul 2022 10:48 PM IST
विज्ञापन
Charas smuggler jailed for eight years
चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने शुक्रवार को चरस तस्कर को आठ साल के कारावास और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करनेे की सूरत में तस्कर को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 3 अप्रैल 2017 को पुलिस की टीम चंबा-भरमौर मार्ग पर दुुनाली के समीप नाके पर गश्त कर रही थी। उसी दौरान परस राम उर्फ पर्सो निवासी गांव गिराड़, डाकघर खुंदेल पिट्ठू बैग लेकर सामने से आ रहा था जो पुलिस को देखकर वहां से भागने लगा। इससे पुलिस को उस पर शक हुआ। शक के आधार पर जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 800 ग्राम चरस बरामद हुई जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई चंबा कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed