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दूध, ब्रेड, अंड्डे, मीट, मछली, दवाई, सब्जी, खाद्य सामग्री की दुकानें व पैट्रोल पंप रहेंगे खुले

Mon, 23 Mar 2020 09:24 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Mar 2020 09:24 PM IST
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chamba lockdown people only came 10 to 2 pm for  daillt need product outside
चंबा। प्रदेश में लॉकडाउन होने के साथ ही जिला प्रशासन ने चंबा के लोगों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। भीड़ को कम करने के लिए अब लोगों को बाजार से सामान खरीदने के लिए समयसारिणी जारी की गई है। इसके तहत लोग सुबह दस से 2 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजारों की ओर आवाजाही कर सकेंगे।
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जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में मात्र दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे दूध, अंड्डे, ब्रेड, मीट, मछली, सब्जी, खाद्य सामग्री, दवाई की दुकानें और पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। जबकि, होटल, रंस्तरां, ढाबे, टी-स्टाल और अहाते बंद रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि एचआरटीसी बसें, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, हवाई जहाज और निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
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गुड्स व्हीकल, एंबुलेंस, आपातकाल में छोटी गाड़ियां मरीजों को लाने और छोड़ने जा सकती है। इसके अलावा निजी वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। हालांकि मरीज को अस्पताल ले जाने की स्थिति में इसको लेकर छूट है।
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बाहर से आने वाले खुद करवाएं स्वास्थ्य जांच, नहीं तो होगी एफआईआर
जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को स्वयं स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाने के लिए 104, 112 और 1077 पर सूचित करना होगा। ऐसा न करने पर व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दहशत को मद्देनजर रखते हुए जिले में खेेेलों, शादी, मुंडन, धामों और अन्य सामाजिक समारोहों के आयोजन पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके चोरी-छिपे सामाजिक समारोह आयोजित करवाने वालों पर नजर रखने के लिए बीडीओ के नेतृत्व में रेपिड रिस्पांस टीमें गठित की गई हैं। ये टीम अपने-अपने परिक्षेत्र में प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगी।
जिले में लेंटर डालने के लिए कोई भी चार-पांच से अधिक श्रमिक को नहीं लगा सकता है। अगर कोई लेंटर डालने के लिए अधिक लोगों को कार्य पर लगाता है, तो इससे भी कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। बहरहाल, इस प्रकार का मामला समक्ष आने पर प्रशासन गृह मालिक के खिलाफ ही नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
ये रहेंगे कार्यालय रहेंगे खुले
पुलिस, स्वास्थ्य संस्थान, अग्निशमन केंद्र, जल शक्ति कार्यालय, बैंक सहित विभिन्न विभागों के कार्यालयों समेत एटीएम खुले रहेंगे। इन विभागों के किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई अवकाश लेना चाहता है, तो उसकी छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी। इसके अलावा मेडिकल लीव लेकर रहने वाले कर्मचारी को जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी प्रमाणपत्र दिखाना होगा। मेडिकल प्रमाणपत्र झूठा बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि लॉक डाउन के दौरान भी सफाई व्यवस्था पहले की भांति होते रहनी चाहिए। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें मास्क, दस्तानें प्रदान किए जाएं।
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