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चंबा में फंसे लोगों को होटल और होमस्टे में रहने की मिली रियायत
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चंबा। कर्फ्यू के दौरान चंबा में फंसे बाहरी राज्यों और क्षेत्रों के लोगों और विद्यार्थियों को प्रशासन ने होटलों और होमस्टे में रहने की रियायत दे दी है। लोगों को खाने और रहने संबंधित परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सर्किट हाउस चंबा में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधीश चंबा विवेक भाटिया ने ये बात कही।
उन्होंने कहा कि बाजारों से लोगों की भीड़ कम करने के लिए होम डिलीवरी को शहर चंबा में बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत वीरवार सुबह से ही इस सेवा को आरंभ करवा दिया गया है। होम डिलीवरी की सर्विस सुबह सात बजे लेकर रात नौ बजे तक रहेगी।
होम डिलीवरी का काम करने वाले कर्मचारी दोपहिया वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए किसी भी समय जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों को महज कर्फ्यू के दौरान ही दी जाने वाली ढील के तहत 11 बजे से लेकर दो बजे तक पेट्रोल और डीजल भरवाने की अनुमति रहेगी।
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विवेक भाटिया ने कहा कि कर्फ्यू को लेकर जारी की गई अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी छूट देते हुए दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रहेेंगी। इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में उपचाराधीन मरीजों को समय पर दवाइयां मिल सके।
पुलिस, स्वास्थ्य और मीडिया को छूट
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान केवल मात्र मैजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस जवानों, गृह रक्षकों, स्वास्थ्य, अग्निशमन विभाग, बिजली, जलशक्ति विभाग, दूर संचार, प्रिंट, इलेेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को ही आने-जाने की छूट दी गई है। कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए जिले में लगाए गए कर्फ्यू में लोगों और कर्फ्यू के दौरान दी जाने वाली ढील के दौरान भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है।
इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की जरूरतों और सहूलियत को देखते हुए सब्जी, खाद्य सामग्री और दवाइयों की दुकानों में खरीदारी करने के लिए जिले में एक दिन छोड़कर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ढील दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता आएगी, तब जाकर ही संक्रमण को खत्म किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि डब्लयूएचओ ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। ऐसे में जिले के हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जिला प्रशासन के आदेशों की अनुपालना करते हुए घरों में रहें, सैनिटाइजर से बार-बार हाथ धोते रहें। इससे इस संक्रमण को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है।
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उन्होंने कहा कि बाजारों से लोगों की भीड़ कम करने के लिए होम डिलीवरी को शहर चंबा में बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत वीरवार सुबह से ही इस सेवा को आरंभ करवा दिया गया है। होम डिलीवरी की सर्विस सुबह सात बजे लेकर रात नौ बजे तक रहेगी।
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होम डिलीवरी का काम करने वाले कर्मचारी दोपहिया वाहनों में पेट्रोल भरवाने के लिए किसी भी समय जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों को महज कर्फ्यू के दौरान ही दी जाने वाली ढील के तहत 11 बजे से लेकर दो बजे तक पेट्रोल और डीजल भरवाने की अनुमति रहेगी।
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विवेक भाटिया ने कहा कि कर्फ्यू को लेकर जारी की गई अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी छूट देते हुए दवाई की दुकानें 24 घंटे खुली रहेेंगी। इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में उपचाराधीन मरीजों को समय पर दवाइयां मिल सके।
पुलिस, स्वास्थ्य और मीडिया को छूट
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान केवल मात्र मैजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस जवानों, गृह रक्षकों, स्वास्थ्य, अग्निशमन विभाग, बिजली, जलशक्ति विभाग, दूर संचार, प्रिंट, इलेेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को ही आने-जाने की छूट दी गई है। कोरोना वायरस की दहशत को देखते हुए जिले में लगाए गए कर्फ्यू में लोगों और कर्फ्यू के दौरान दी जाने वाली ढील के दौरान भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है।
इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों की जरूरतों और सहूलियत को देखते हुए सब्जी, खाद्य सामग्री और दवाइयों की दुकानों में खरीदारी करने के लिए जिले में एक दिन छोड़कर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ढील दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता आएगी, तब जाकर ही संक्रमण को खत्म किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि डब्लयूएचओ ने भी कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। ऐसे में जिले के हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जिला प्रशासन के आदेशों की अनुपालना करते हुए घरों में रहें, सैनिटाइजर से बार-बार हाथ धोते रहें। इससे इस संक्रमण को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है।