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दिवाली के दृष्टिगत पटाखा विक्रेताओं के अस्थाई दुकानें लगाने के स्थान चिन्हित
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चंबा। दिवाली त्योहार के लिए प्रशासन ने लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेताओं के लिए अस्थायी दुकानें लगाने को विभिन्न उपमंडलों में स्थान चिन्हित कर दिए हैं। इस संबंध में प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत उपमंडल चंबा में पुलिस मैदान बारगाह, भरमौर में हेलीपैड मैदान भरमौर, डलहौजी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैदान डलहौजी क्लब के समीप, बनीखेत में पद्धर मैदान, चुवाड़ी में विश्राम गृह के समीप मैदान, चुराह में पुलिस थाना तीसा के समीप मैदान में, सलूणी में मेला मैदान सलूणी और भलेई मैदान और पांगी में रामलीला मैदान को पटाखे बेचने के लिए चिन्हित किया गया है।
लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी शेड (दुकान) अज्वलनशील सामग्री से बनानी होगी। दो शेड के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। शेड में तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप रखने पर पाबंदी होगी। एक कलस्टर में 50 से ज्यादा दुकानें (शेड) लगाने की अनुमति नहीं है।
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सभी फायर वर्कर्स सुरक्षित और स्पार्क प्रूफ स्थान पर रखने होंगे जबकि सुरक्षा के समुचित उपायों और नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में सभी उप मंडलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
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इसके तहत उपमंडल चंबा में पुलिस मैदान बारगाह, भरमौर में हेलीपैड मैदान भरमौर, डलहौजी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैदान डलहौजी क्लब के समीप, बनीखेत में पद्धर मैदान, चुवाड़ी में विश्राम गृह के समीप मैदान, चुराह में पुलिस थाना तीसा के समीप मैदान में, सलूणी में मेला मैदान सलूणी और भलेई मैदान और पांगी में रामलीला मैदान को पटाखे बेचने के लिए चिन्हित किया गया है।
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लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेताओं को अस्थायी शेड (दुकान) अज्वलनशील सामग्री से बनानी होगी। दो शेड के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। शेड में तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप रखने पर पाबंदी होगी। एक कलस्टर में 50 से ज्यादा दुकानें (शेड) लगाने की अनुमति नहीं है।
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सभी फायर वर्कर्स सुरक्षित और स्पार्क प्रूफ स्थान पर रखने होंगे जबकि सुरक्षा के समुचित उपायों और नियमों का पालन करना होगा। इस संबंध में सभी उप मंडलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।