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जिले के एक आरटीआई एक्टीविस्ट पर 420, 46
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकद्दमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उक्त शख्स ने सास के फर्जी हस्ताक्षर कर विभिन्न विभागों से आरटीआई के माध्यम से जानकारियां जुटाई और इसके बाद संबंधित लोगों को परेशान कर रहा था। पुलिस ने यह कार्रवाई एलडी जेएमआईसी के आदेश पर अमल में लाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है।
जानकारी अनुसार आरोपी व्यक्ति अपनी सास के नाम से विभिन्न विभागों से आरटीआई के तहत जानकारियां हासिल कर विभिन्न व्यक्तियों को परेशान करने और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए काम करता है। वह बिना शुल्क जानकारी प्राप्त करने के लिए सास के जाली हस्ताक्षर करके आवेदन करता है। जबकि, उसकी सास अनपढ़ है, जो आवेदन और अन्य दस्तावेजों पर अंगूठा लगाती है।
शिकायतकर्ता ने उपरोक्त दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आरोपी धोखा देने की दृष्टि से एक प्रतिभा के रूप में उपरोक्त सभी दस्तावेजों का उपयोग करता है। इससे आरोपी ने राज्य के सरकारी खजाने को कुल 436 रुपए का नुकसान होना पाया गया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है।
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पुलिस अधीक्षक चंबा डॉ. मोनिका ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार एक व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 के तहत एलडी जेएमआईसी के आदेश पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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चंबा। जिले के एक आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकद्दमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उक्त शख्स ने सास के फर्जी हस्ताक्षर कर विभिन्न विभागों से आरटीआई के माध्यम से जानकारियां जुटाई और इसके बाद संबंधित लोगों को परेशान कर रहा था। पुलिस ने यह कार्रवाई एलडी जेएमआईसी के आदेश पर अमल में लाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है।
जानकारी अनुसार आरोपी व्यक्ति अपनी सास के नाम से विभिन्न विभागों से आरटीआई के तहत जानकारियां हासिल कर विभिन्न व्यक्तियों को परेशान करने और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए काम करता है। वह बिना शुल्क जानकारी प्राप्त करने के लिए सास के जाली हस्ताक्षर करके आवेदन करता है। जबकि, उसकी सास अनपढ़ है, जो आवेदन और अन्य दस्तावेजों पर अंगूठा लगाती है।
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शिकायतकर्ता ने उपरोक्त दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आरोपी धोखा देने की दृष्टि से एक प्रतिभा के रूप में उपरोक्त सभी दस्तावेजों का उपयोग करता है। इससे आरोपी ने राज्य के सरकारी खजाने को कुल 436 रुपए का नुकसान होना पाया गया है। पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है।
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पुलिस अधीक्षक चंबा डॉ. मोनिका ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार एक व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 के तहत एलडी जेएमआईसी के आदेश पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।