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Chamba News: विकास कार्याें में धांधली पर बलेरा पंचायत प्रधान निलंबित
Fri, 25 Apr 2025 05:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 25 Apr 2025 05:32 AM IST
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जिला पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर ने की कार्रवाई, निलंबन आदेश जारी किए
मनरेगा कार्याें में हुई धांधली, प्रधान को भेजे नोटिस का नहीं मिला संतोषजनक जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विकास खंड भटियात की बलेरा पंचायत के प्रधान को विकास कार्यों में धांधली पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। जिला पंचायतीराज विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। वहीं, दूसरी तरफ पंचायतीराज विभाग की ओर से जिला पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किए हैं।
साथ ही आदेश दिए हैं कि उनके पास पंचायत से संबंधित जो भी संपत्ति और दस्तावेज हैं, उन्हें पंचायत सचिव को सौंप दें। जानकारी के अनुसार विकास कार्यों में अनियमितता और पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय निवासी अधिवक्ता पंकज पलभर ने आंदोलन शुरू किया था। करीब दो सप्ताह से पंकज पलभर क्रमिक अनशन कर रहे थे।
उन्होंने ने आरोप लगाया था कि बलेरा पंचायत में मनरेगा के कार्यों में धांधली हुई है। इसके अलावा एक आउटसोर्स कर्मी की पंचायत प्रधान की ओर से फर्जी हाजिरी लगाई गई, वहीं अपने रिश्तेदार को वेंडर बनाया है। उनके आरोप पर जिला पंचायत अधिकारी ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही मामले की जांच शुरू की। प्रधान ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बहरहाल, प्रधान को जिला पंचायत अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही समस्त रिकॉर्ड पंचायत कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
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इनसेट
विकास कार्याें में अनियमितता के चलते बलेरा पंचायत प्रधान को निलंबित किया गया है। कहा कि आगामी जांच जारी है। -ओम प्रकाश ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी
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मनरेगा कार्याें में हुई धांधली, प्रधान को भेजे नोटिस का नहीं मिला संतोषजनक जवाब
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। विकास खंड भटियात की बलेरा पंचायत के प्रधान को विकास कार्यों में धांधली पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। जिला पंचायतीराज विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। वहीं, दूसरी तरफ पंचायतीराज विभाग की ओर से जिला पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबन आदेश जारी किए हैं।
साथ ही आदेश दिए हैं कि उनके पास पंचायत से संबंधित जो भी संपत्ति और दस्तावेज हैं, उन्हें पंचायत सचिव को सौंप दें। जानकारी के अनुसार विकास कार्यों में अनियमितता और पंचायत प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय निवासी अधिवक्ता पंकज पलभर ने आंदोलन शुरू किया था। करीब दो सप्ताह से पंकज पलभर क्रमिक अनशन कर रहे थे।
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उन्होंने ने आरोप लगाया था कि बलेरा पंचायत में मनरेगा के कार्यों में धांधली हुई है। इसके अलावा एक आउटसोर्स कर्मी की पंचायत प्रधान की ओर से फर्जी हाजिरी लगाई गई, वहीं अपने रिश्तेदार को वेंडर बनाया है। उनके आरोप पर जिला पंचायत अधिकारी ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही मामले की जांच शुरू की। प्रधान ने नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बहरहाल, प्रधान को जिला पंचायत अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही समस्त रिकॉर्ड पंचायत कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
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विकास कार्याें में अनियमितता के चलते बलेरा पंचायत प्रधान को निलंबित किया गया है। कहा कि आगामी जांच जारी है। -ओम प्रकाश ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी