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Chamba News: मारपीट कर चोटिल करने के आरोपी की मौत के बाद, दो सहयोगी किए बरी

Mon, 25 Sep 2023 10:34 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Mon, 25 Sep 2023 10:34 PM IST
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After the death of the accused of assault and injury, two associates acquitted
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने चालक का रास्ता रोक मारपीट कर चोटिल करने के आरोपी की मौत के बाद अब दो अन्य को बरी कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2011 को भरमौर थाना में अशोक कुमार ने तहरीर दी थी कि जब वह शाम करीब पांच बजे बोलेरो गाड़ी लेकर मच्छेतर से गरोला की ओर जा रहा था। आधे रास्ते में बाइक राइडर ने उससे पास लेने की कोशिश की। जगह तंग होने के चलते उसे पास नहीं दिया गया। इसके बाद कुछ ही दूरी पर बाइक सवार उससे पास लेकर आगे निकल गया। उसने सड़क के बीचोबीच बाइक रोककर उसका वाहन रुकाकर गाली-गलोच शुरू कर दिया। उसके साथ दो अन्य लोग भी मौजूद थे। बात मारपीट में बदल गई। बाइक चालक ने उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। इससे उसकी आंख, मुंह में चोट लगी और उसका दांत तोड़ दिया। उसके वाहन को भी क्षति पहुंचाई। पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता का मेडिकल करवा कर मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस दौरान बाइक चालक की मौत हो गई। मामले के मुख्य आरोपी की मौत के बाद अन्य दो आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया।
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