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दुकान के बाहर कूड़ा फेंका तो होगी कार्रवाई

Thu, 13 Oct 2022 11:06 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Oct 2022 11:06 PM IST
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Action will be taken if garbage is thrown outside the shop
चंबा। शहर में अब अपनी दुकान के बाहर कूड़ा-कचरा फेंकने वाले दुकानदार नपेंगे। इस संदर्भ में नगर परिषद चंबा ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है। नगर परिषद चंबा के कार्यकारी अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई दुकानदार दुकान का कूड़ा-कचरा सड़क पर फेंकता है तो उसके खिलाफ नगर परिषद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी किया जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक इस मामले के बारे में नगर परिषद को शिकायत मिली थी कि कुछ दुकानदार कूड़ा यहां-वहां फेंक रहे हैं और सफाई कर्मचारियों को कूड़ा नहीं दे रहे हैं। नगर परिषद की ओर से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण योजना चलाई गई है। इसके तहत सभी दुकानदारों को कूड़ा सफाई कर्मचारियों को देना है लेकिन दुकानदार इन निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। इस पर नगर परिषद अब सख्त हो गई है।
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गौरतलब है कि डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण योजना के तहत 50 से लेकर 150 रुपये मासिक शुल्क भी लिया जाता है। ऐसे में कुछ दुकानदार इस शुल्क से बचने के लिए यहां-वहां कूड़ा ठिकाने लगा रहे हैं। इससे शहर का वातावरण दूषित हो रहा है। नगर परिषद चंबा के कार्यकारी अधिकारी अक्षित गुप्ता ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसा करते हुए दोबारा कोई दुकानदार पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ नगर परिषद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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