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वाहन दुर्घटना के आरोपी चालक को छह माह की कैद
ब्यूरो/ अमर उजाला, चंबा
Updated Mon, 23 Nov 2015 07:13 PM IST
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लापरवाही और तेज रफ्तारी से वाहन चलाने के आरोप में चालक को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा एलडी सीजेएम राजिंद्र कुमार ने सुनाई है। यह मुकद्दमा तीस जून 2009 में संजय कुमार पुत्र गुलाब चंद निवासी गांव संधी पंचायत दुलाहर ने पुलिस में दर्ज करवाया था।
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उसे ने कहा था कि जब वह इसी दिन अपने साथी अरविंद कुमार के साथ मियाड़ी मंदिर में मेला देखने गया हुआ था तो वहां पर करीब शाम के साढ़े चार बजे के करीब ढांक मोड़ के समीप एक तिपहिया वाहन तेज रफ्तार से आते हुआ दिखाई दिया। यह वाहन अचानक अनियंत्रित होकर साथ लगती लगभग पच्चीस मीटर गहरी खाई में जा गिरा।
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हादसे के बाद जब उसने मौके पर जाकर देखा तो इस वाहन में सवार रवि कुमार घायल अवस्था में वहां पड़ा हुआ था। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय वाहन को चालक विक्रम कुमार पुत्र कमल कुमार निवासी मोहल्ला सुल्तानपुर तहसील व जिला चंब चला रहा था जिसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ।
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इसमें रवि कुमार को गंभीर चोटें आई।
करीब छह साल तक इस मुकदमे की न्यायालय में पैरवी चली जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी को मामले में दोषी पाया। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी विजय चौधरी ने की है।