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चरस तस्कर को 11 साल का कारावास, एक लाख जुर्माना

Fri, 05 Apr 2019 09:44 PM IST
rakesh kumar rakesh kumar
Updated Fri, 05 Apr 2019 09:44 PM IST
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चरस तस्कर को 11 साल का कारावास, एक लाख जुर्माना
चंबा। विशेष न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सूरत राम पुत्र देस राज निवासी गावं भरणी तहसील चुराह जिला चंबा को 11 साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। उन्होंने बताया कि 27 अक्तूबर 2016 को पुलिस टीम भलेड़ जीरो प्वाइंट के समीप नाकाबंदी पर थी। इसी दौरान एक बार भलेड़ जीरो प्वाइंट की तरफ आई। पुलिस ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी में चालक ही सवार था। पुलिस ने चालक को गाड़ी के प्रमाणपत्र दिखाने के लिए कहा। इसी दौरान जब पुलिस टीम गाड़ी के प्रमाणपत्र जांच रही थी तो एक व्यक्ति कपाहड़ी की तरफ से पैदल आया और पुलिस को देखकर घबरा गया। राहगीर ने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने शक के आधार पर उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा। पूछताछ में राहगीर ने अपना नाम सूरत राम पुत्र देस राज बताया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से तीन किलो दो सौ ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद चालान पेश किया गया। जिसका फैसला शुक्रवार को अदालत ने सुनाया और आरोपी को 11 साल का कारावास की सजा सुनाई।
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