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अब सात अगस्त तक सजेगी चंबा चौगान में अस्थायी दुकानें
Updated Wed, 26 Jul 2017 11:10 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला/चंबा। हाईकोर्ट नेे अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए मिंजर मेले को 15 दिनों में संपन्न करवाने की अनुमति प्रदान कर दी है। 23 जुलाई से शुरू हुआ मिंजर मेला 7 अगस्त को संपन्न होगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रतिवादियों को यह आदेश दिए कि कोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेशों की अक्षरश: पालना की जाए। कोर्ट ने पिछले आदेशों में स्पष्ट किया था कि चंबा चौगान का इस्तेमाल किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए न किया जाए। हाईकोर्ट ने नगर परिषद चंबा को यह आदेश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि मिंजर मेले के लिए चौगान को खाली किया जाए मगर व्यावसायिक गतिविधियों के इस्तेमाल के लिए इस चौगान का इस्तेमाल न हो। न्यायालय ने प्रतिवादियों को आदेश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस मेले के दौरान न तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो और न ही नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटांस को उपयोग में लाया जाए। बुधवार को पारित आदेशों में दोबारा इस बात का ध्यान रखने को कहा कि चौगान में न तो बेकार पानी को गिराया जाए और न ही बेकार बची खाने की सामग्री को फेंका जाए। न्यायालय ने जिलाधीश चंबा को आदेश दिए कि वह मेले में अर्जित धन व खर्च की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करवाए। मेले के बाद चौगान की सफाई और चौगान को खाली करने बाबत भी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने को कहा है। मामले पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
मिंजर मेले के दौरान अब सात अगस्त 2017 तक चंबा चौगान में दुकानें सजी रहेंगी। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को इस बारे मोहलत दे दी है। हाईकोर्ट द्वारा जिला प्रशासन की अर्जी पर दी जाने वाले मोहलत के बाद जिला प्रशासन, व्यापारियों और ठेकेदारों ने राहत की सांस ली है। वहीं, अब जिला प्रशासन मिंजर मेेले के सफल आयोजन की तैयारियों में पूरी मशक्कत के साथ जुट गया है।
आगरा से आए व्यापारी गुड्डू ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई मोहलत को उनके लिए लाभप्रद करार दिया है। पहले 31 जुलाई तक दुकानें रहने के संदर्भ में उन्हें नुकसान होना था। अब सात अगस्त तक दुकानें रहने से उन्हें लाभ मिलेगा।
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कुल्लू के सुरेश ने बताया कि मोहलत मिलने से अब वे दुकान का किराया पूरा कर सकते हैं।
सारणपुर के सरफराज ने कहा कि दुकानें कब तक लगानी होगी इसी को लेकर चली आ रही उनकी कशमकश आज खत्म हुई है। अब वह केवल अपने व्यापार पर ध्यान देंगे।
दिल्ली के व्यापारी राज कुमार ने कहा कि हर वर्ष उन्हें 11 अगस्त तक दुकानें लगाए जाने का समय दिया जाता है। ऐसे में अगर 31 जुलाई को ही उन्हें यहां से रुखस्त कर दिया जाता तो उनके पैसे भी पूरे नहीं होते। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा दी गई मोहलत पर खुशी जाहिर की है।
हाईकोर्ट ने दी मोहलत: एसडीएम
एसडीएम चंबा रोहित चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा दी गई अर्जी पर 7 अगस्त तक चौगान में दुकानें लगाने की मोहलत दे दी है।
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शिमला/चंबा। हाईकोर्ट नेे अपने पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए मिंजर मेले को 15 दिनों में संपन्न करवाने की अनुमति प्रदान कर दी है। 23 जुलाई से शुरू हुआ मिंजर मेला 7 अगस्त को संपन्न होगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रतिवादियों को यह आदेश दिए कि कोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेशों की अक्षरश: पालना की जाए। कोर्ट ने पिछले आदेशों में स्पष्ट किया था कि चंबा चौगान का इस्तेमाल किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि के लिए न किया जाए। हाईकोर्ट ने नगर परिषद चंबा को यह आदेश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि मिंजर मेले के लिए चौगान को खाली किया जाए मगर व्यावसायिक गतिविधियों के इस्तेमाल के लिए इस चौगान का इस्तेमाल न हो। न्यायालय ने प्रतिवादियों को आदेश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस मेले के दौरान न तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हो और न ही नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटांस को उपयोग में लाया जाए। बुधवार को पारित आदेशों में दोबारा इस बात का ध्यान रखने को कहा कि चौगान में न तो बेकार पानी को गिराया जाए और न ही बेकार बची खाने की सामग्री को फेंका जाए। न्यायालय ने जिलाधीश चंबा को आदेश दिए कि वह मेले में अर्जित धन व खर्च की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करवाए। मेले के बाद चौगान की सफाई और चौगान को खाली करने बाबत भी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दाखिल करने को कहा है। मामले पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
मिंजर मेले के दौरान अब सात अगस्त 2017 तक चंबा चौगान में दुकानें सजी रहेंगी। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को इस बारे मोहलत दे दी है। हाईकोर्ट द्वारा जिला प्रशासन की अर्जी पर दी जाने वाले मोहलत के बाद जिला प्रशासन, व्यापारियों और ठेकेदारों ने राहत की सांस ली है। वहीं, अब जिला प्रशासन मिंजर मेेले के सफल आयोजन की तैयारियों में पूरी मशक्कत के साथ जुट गया है।
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आगरा से आए व्यापारी गुड्डू ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई मोहलत को उनके लिए लाभप्रद करार दिया है। पहले 31 जुलाई तक दुकानें रहने के संदर्भ में उन्हें नुकसान होना था। अब सात अगस्त तक दुकानें रहने से उन्हें लाभ मिलेगा।
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कुल्लू के सुरेश ने बताया कि मोहलत मिलने से अब वे दुकान का किराया पूरा कर सकते हैं।
सारणपुर के सरफराज ने कहा कि दुकानें कब तक लगानी होगी इसी को लेकर चली आ रही उनकी कशमकश आज खत्म हुई है। अब वह केवल अपने व्यापार पर ध्यान देंगे।
दिल्ली के व्यापारी राज कुमार ने कहा कि हर वर्ष उन्हें 11 अगस्त तक दुकानें लगाए जाने का समय दिया जाता है। ऐसे में अगर 31 जुलाई को ही उन्हें यहां से रुखस्त कर दिया जाता तो उनके पैसे भी पूरे नहीं होते। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा दी गई मोहलत पर खुशी जाहिर की है।
हाईकोर्ट ने दी मोहलत: एसडीएम
एसडीएम चंबा रोहित चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रशासन द्वारा दी गई अर्जी पर 7 अगस्त तक चौगान में दुकानें लगाने की मोहलत दे दी है।