{"_id":"5ec6a3758ebc3e90541ff404","slug":"14-days-quartine-chamba-news-sml3335376158","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में अब 14 दिन होगी क्वारंटीन अवधि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में अब 14 दिन होगी क्वारंटीन अवधि
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंबा। जिले में अब बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन अवधि 14 दिन की होगी। जिला प्रशासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पूर्व बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले लोगों को 28 दिनों तक क्वारंटीन पीरियड पूरा करना पड़ता था। लोगों को क्वारंटीन अवधि के पूर्ण होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
गौरतलब हो कि बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले लोगों को अब 28 दिनों का बफर क्वारंटीन और होम क्वारंटीन पीरियड पूरा नहीं करना पड़ेगा। बाहर से आने वाले व्यक्ति की जिला की सीमा में तैनात टीम द्वारा जांच और कागजी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद उन्हें अब 14 दिनों की समयावधि बफर, संस्थागत या होम क्वारंटीन में पूर्ण करनी होगी। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार बफर, संस्थागत और होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी व स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी। ये टीमें रोजाना लोगों के स्वास्थ्य जांच करेंगी। इसके अलावा रेड जोन से आने वाली गर्भवती महिला, दो वर्ष तक के बच्चे, 60 वर्ष तक के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत दिव्यांगों को चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर होम क्वारंटीन में 14 दिनों तक रखने की अनुमति दी जा सकती है।
उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि क्वारंटीन अवधि को अब 28 दिनों से कम कर 14 दिनों का किया गया है। बफर, संस्थागत और होम क्वारंटीन में अब लोगों को 14 दिनों तक रखने और उनकी सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर घर भेज दिया जाएगा। लोगों को अपने स्तर पर घरों में रह कर भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और बार-बार हाथ धोने संबंधी प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
गौरतलब हो कि बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले लोगों को अब 28 दिनों का बफर क्वारंटीन और होम क्वारंटीन पीरियड पूरा नहीं करना पड़ेगा। बाहर से आने वाले व्यक्ति की जिला की सीमा में तैनात टीम द्वारा जांच और कागजी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद उन्हें अब 14 दिनों की समयावधि बफर, संस्थागत या होम क्वारंटीन में पूर्ण करनी होगी। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार बफर, संस्थागत और होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी व स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी। ये टीमें रोजाना लोगों के स्वास्थ्य जांच करेंगी। इसके अलावा रेड जोन से आने वाली गर्भवती महिला, दो वर्ष तक के बच्चे, 60 वर्ष तक के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत दिव्यांगों को चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर होम क्वारंटीन में 14 दिनों तक रखने की अनुमति दी जा सकती है।
विज्ञापन
उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने बताया कि क्वारंटीन अवधि को अब 28 दिनों से कम कर 14 दिनों का किया गया है। बफर, संस्थागत और होम क्वारंटीन में अब लोगों को 14 दिनों तक रखने और उनकी सैंपलों की रिपोर्ट के आधार पर घर भेज दिया जाएगा। लोगों को अपने स्तर पर घरों में रह कर भी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और बार-बार हाथ धोने संबंधी प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।
विज्ञापन