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Chamba News: घरेलू गैस सिलिंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर लगाया 12,000 रुपये जुर्माना

Wed, 03 Sep 2025 10:57 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Wed, 03 Sep 2025 10:57 PM IST
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12,000 rupees fine imposed for commercial use of domestic gas cylinder
चंबा। व्यावसायिक गतिविधि के लिए घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग करने वाले दुकानदारों पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कस दिया है। मिंजर मेले के दौरान पकड़े गए 10 दुकानदारों को अब 12,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपमंडलाधिकारी चंबा की ओर से की गई है। जुर्माने के साथ-साथ दुकानदारों को दोबारा व्यावसायिक गतिविधि के लिए घरेलू गैस सिलिंडर प्रयोग न करने की नसीहत दी गई है। अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पिछले महीने मिंजर मेले के दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चंबा की टीम ने शहर में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान करीब 10 दुकानों से 14 घरेलू गैस सिलिंडर होटलों और ढाबों से बरामद किए थे। इसके बाद दुकानदारों को नोटिस जारी किए। अब रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय चंबा में प्रस्तुत की गई। जहां से जुर्माना किया है।
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