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उपायुक्त ने जारी किए निर्देश
Updated Wed, 21 Jun 2017 10:59 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने चंबा में 23 से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले मिंजर मेला के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है। जिसमें चंबा नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में अगले दो माह तक नई रेहड़ी-फड़ी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो माह तक जारी रहेगा। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मिंजर मेला जिला चंबा का अत्यंत प्रसिद्ध मेला है जिसमें लाखों की तादात में लोग हिस्सा लेते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन की दृष्टि से यह आदेश जारी करना अत्यंत आवश्यक है।
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चंबा। उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने चंबा में 23 से 30 जुलाई तक आयोजित होने वाले मिंजर मेला के मद्देनजर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है। जिसमें चंबा नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में अगले दो माह तक नई रेहड़ी-फड़ी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो माह तक जारी रहेगा। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मिंजर मेला जिला चंबा का अत्यंत प्रसिद्ध मेला है जिसमें लाखों की तादात में लोग हिस्सा लेते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन की दृष्टि से यह आदेश जारी करना अत्यंत आवश्यक है।