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Chamba News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
Wed, 01 Jan 2025 11:12 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 01 Jan 2025 11:12 PM IST
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चंबा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत मेंं आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत रंजीत निवासी तूर, धरवाला को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 4 अक्तूबर, 2019 को अपनी पत्नी की जांच करवाने के लिए करवाने अस्पताल गए थे। इसी दिन शाम को साढ़े पांच बजे वे घर लौटे तो उनकी नाबालिग बेटी कहीं नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने गुड़िया हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी रंजीत निवासी तूर, धरवाला को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गुजरात के राजकोट से 18 अक्तूबर, 2019 गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग को भी रेस्क्यू किया। घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपनी मां को दुष्कर्म की बात बताई। साथ ही यह भी कहा कि आरोपी ने इस बात को किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
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पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर चालान बनाकर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद न्यायालय में मामला चलने पर 22 गवाहों के बयानों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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जानकारी के अनुसार पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत रंजीत निवासी तूर, धरवाला को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह 4 अक्तूबर, 2019 को अपनी पत्नी की जांच करवाने के लिए करवाने अस्पताल गए थे। इसी दिन शाम को साढ़े पांच बजे वे घर लौटे तो उनकी नाबालिग बेटी कहीं नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने गुड़िया हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की।
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पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी रंजीत निवासी तूर, धरवाला को मोबाइल लोकेशन के आधार पर गुजरात के राजकोट से 18 अक्तूबर, 2019 गिरफ्तार किया। साथ ही नाबालिग को भी रेस्क्यू किया। घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपनी मां को दुष्कर्म की बात बताई। साथ ही यह भी कहा कि आरोपी ने इस बात को किसी को भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
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पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर चालान बनाकर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद न्यायालय में मामला चलने पर 22 गवाहों के बयानों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा ने आरोपी को दोषी करार दिया।