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Bilaspur News: पहली कक्षा में छह साल में प्रवेश का नियम हो रद

Mon, 26 Feb 2024 11:56 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 26 Feb 2024 11:56 PM IST
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The rule of admission in first class within six years should be canceled
अभिभावकों ने उपायुक्त और शिक्षा विभाग को सौंपे ज्ञापन
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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पहली कक्षा 6 साल पूरे होने पर ही दाखिले की शर्त को लागू न करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर सोमवार को डीएवी स्कूल बरमाणा में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक अधिवक्ता सुमन ठाकुर की अगुवाई में उपायुक्त और शिक्षा अधिकारियों से मिले।

अभिभावकों ने इस मांग को पूरा करने के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक, शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्यों के समक्ष भी इस मुद्दे को रखा। अभिभावकों ने कहा कि जिन बच्चों की आयु मार्च 2024 में साढ़े 5 साल और 30 सितंबर 2024 को 6 साल की आयु पूरी की होगी उसे ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और 6 साल की आयु पूर्ण करने वाली शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, जो बच्चा अभी यूकेजी में पढ़ रहा और मार्च में साढ़े 5 साल का नहीं होता है तो उसे फिर से यूकेजी में दाखिला लेना पड़ेगा। अभिभावकों ने कहा कि इससे बच्चे की पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। बच्चे का मानसिक तनाव बढ़ने के साथ इससे अभिभावकों पर भी आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अभिभावकों ने पूरा साल आर्थिक तंगी में रहते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किया है। अभिभावकों ने सरकार से मांग की है कि 6 साल की आयु के बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश देने का फैसला अगले सत्र से लागू नहीं किया जाए। इसके अलावा जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। इस अवसर पर शालू, पूजा देवी, सुरभि, नितिन, मोनिका, दीपिका आदि अभिभावक उपस्थित रहे।
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