{"_id":"6ae0fc394af916cd3c07039a","slug":"40-e-auto-permits-to-be-issued-in-bilaspur-apply-by-november-16-bilaspur-news-c-92-1-ssml1001-170770-2026-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: बिलासपुर में ई-ऑटो के 40 परमिट होंगे जारी, 16 नवंबर तक करें आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: बिलासपुर में ई-ऑटो के 40 परमिट होंगे जारी, 16 नवंबर तक करें आवेदन
विज्ञापन
चार उपमंडलों में मिलेंगे 10-10 परमिट, अधिक आवेदन आने पर लॉटरी से होगा आवंटन
बेरोजगारों को मिलेगा स्वरोजगार का मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में बेरोजगारों को ई-ऑटो रिक्शा चलाकर स्वरोजगार अपनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नयना देवी जी (स्वारघाट) उपमंडल में 10-10 परमिट जारी किए जाएंगे। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर में आवेदन कर सकते हैं। परमिट के लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश के साथ संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी और बेरोजगार होना अनिवार्य है। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को परमिट मिलेगा और उसे ई-ऑटो स्वयं चलाना होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार की 31 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के तहत नए ई-ऑटो रिक्शा के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी किए जाएंगे। आवेदक उसी उपमंडल के लिए आवेदन कर सकेगा, जहां का वह स्थायी निवासी है। दूसरे उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। परमिट मिलने के बाद ई-ऑटो संबंधित उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर चलाए जा सकेंगे। जिला और उपमंडल मुख्यालयों की समतल सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजारों को छोड़कर अन्य मार्गों पर संचालन की अनुमति होगी। एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पार किया जा सकेगा।
परमिट के लिए फार्म नंबर 45 के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, पासपोर्ट आकार की हालिया फोटो और कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित शपथपत्र जमा करवाना होगा। शपथपत्र में आवेदक को बेरोजगार होने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने और परमिट मिलने पर ई-ऑटो स्वयं चलाने की घोषणा करनी होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
विज्ञापन
पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शर्तें पूरी करते हुए दोबारा आवेदन करना होगा। हालांकि, पहले शुल्क जमा करवा चुके आवेदकों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। उन्हें पुराने शुल्क का प्रमाण नए आवेदन के साथ लगाना होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आवेदनों की जांच के बाद अधूरे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। निर्धारित परमिटों से अधिक पात्र आवेदन आने पर लॉटरी से आवंटन होगा। लॉटरी के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वाले आवेदक का आवेदन रद्द माना जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे है।
विज्ञापन
बेरोजगारों को मिलेगा स्वरोजगार का मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में बेरोजगारों को ई-ऑटो रिक्शा चलाकर स्वरोजगार अपनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नयना देवी जी (स्वारघाट) उपमंडल में 10-10 परमिट जारी किए जाएंगे। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर में आवेदन कर सकते हैं। परमिट के लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश के साथ संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी और बेरोजगार होना अनिवार्य है। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को परमिट मिलेगा और उसे ई-ऑटो स्वयं चलाना होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार की 31 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के तहत नए ई-ऑटो रिक्शा के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी किए जाएंगे। आवेदक उसी उपमंडल के लिए आवेदन कर सकेगा, जहां का वह स्थायी निवासी है। दूसरे उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। परमिट मिलने के बाद ई-ऑटो संबंधित उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर चलाए जा सकेंगे। जिला और उपमंडल मुख्यालयों की समतल सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजारों को छोड़कर अन्य मार्गों पर संचालन की अनुमति होगी। एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पार किया जा सकेगा।
विज्ञापन
परमिट के लिए फार्म नंबर 45 के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति, पासपोर्ट आकार की हालिया फोटो और कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित शपथपत्र जमा करवाना होगा। शपथपत्र में आवेदक को बेरोजगार होने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने और परमिट मिलने पर ई-ऑटो स्वयं चलाने की घोषणा करनी होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
विज्ञापन
पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शर्तें पूरी करते हुए दोबारा आवेदन करना होगा। हालांकि, पहले शुल्क जमा करवा चुके आवेदकों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। उन्हें पुराने शुल्क का प्रमाण नए आवेदन के साथ लगाना होगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आवेदनों की जांच के बाद अधूरे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। निर्धारित परमिटों से अधिक पात्र आवेदन आने पर लॉटरी से आवंटन होगा। लॉटरी के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने वाले आवेदक का आवेदन रद्द माना जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे है।