फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Step up advocacy in cases under the Atrocities Prevention Act: DC

अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में पैरवी तेज करें : डीसी

Tue, 23 Jun 2026 11:34 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jun 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Step up advocacy in cases under the Atrocities Prevention Act: DC
उपायुक्त ने कहा - पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता
विज्ञापन

सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में दर्ज मामलों की प्रभावी पैरवी कर पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। यह निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार ने बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
बैठक में अधिनियम के तहत जिले में दर्ज मामलों और पीड़ितों को दी गई राहत राशि की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026-27 के दौरान अधिनियम के अंतर्गत छह एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से एक मामले में जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है, जबकि चार मामलों में जांच जारी है। एक मामले को जांच के उपरांत बंद कर दिया गया है।
विज्ञापन

बैठक में बताया कि अधिनियम के तहत सभी छह पीड़ितों को कुल 2 लाख 45 हजार रुपये की राहत राशि दी जा चुकी है। वहीं, जिले में इस अधिनियम से संबंधित 43 मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। उपायुक्त ने जिला न्यायवादी को लंबित मामलों की सुदृढ़ और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही संबंधित विभागों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed