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Bilaspur News: नीट परीक्षा को लेकर बिलासपुर शहर में धारा 163 बीएनएसएस लागू

Thu, 30 Apr 2026 07:06 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 30 Apr 2026 07:06 PM IST
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Section 163 BNSS implemented in Bilaspur city regarding NEET exam
-एसडीएम सदर ने परीक्षा को लेकर जारी किए आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से 3 मई को होने जा रही नीट (यूजी) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपमंडल मजिस्ट्रेट सदर डॉ. राजदीप सिंह ने आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा दिवस पर बिलासपुर स्थित निर्धारित परीक्षा केंद्रों, पीएम श्री राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और पीएम श्री नवोदय विद्यालय कोठीपुरा के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़तालों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 3 मई 2026 को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा उक्त समयावधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति की ओर से हथियार, लाठी, गोला-बारूद, तलवार अथवा अन्य घातक सामग्री ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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