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सहआरोपी के बयान पर अनिश्चितकाल जेल नहीं : कोर्ट

Fri, 25 Sep 2026 01:01 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:01 AM IST
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No indefinite imprisonment based on co-accused's statement: Court
चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। 30.52 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश-द्वितीय बिलासपुर की अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि सहआरोपी के बयान के आधार पर आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। आरोपी के कब्जे से नशीले पदार्थ की सीधी बरामदगी नहीं हुई है। जांच पूरी हो चुकी है और अनुपूरक चालान भी पेश किया जा चुका है। सदर थाना में 28 अगस्त 2024 को दर्ज मामले में पुलिस ने कार से 30.52 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। जांच में सहआरोपी के बयान और कथित ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन के आधार पर आरोपी की संलिप्तता बताई गई। अदालत ने कहा कि सहआरोपी का पुलिस बयान अकेले निर्णायक साक्ष्य नहीं है। 30.52 ग्राम मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम होने के कारण धारा 37 की कड़ी शर्तें सीधे लागू नहीं होतीं। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
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