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श्री नयना देवी में एक अक्तूबर से शुरू होंगे आश्विन नवरात्र मेले

Tue, 27 Sep 2016 11:51 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)।
ब्यूरो/ अमर उजाला, श्री नयना देवी जी (बिलासपुर)। Updated Tue, 27 Sep 2016 11:51 PM IST
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navratra fair in nainadevi from october
मां नयनादेवी - फोटो : demo pic

विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी में एक से 10 अक्तूबर तक आश्विन नवरात्र मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।

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जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने मेले को लेकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करने सहित मेले में कानून व्यवस्था और मानव सुरक्षा के दृष्टिगत थाना कोट कहलूर क्षेत्र में भादंसं की धारा 144 लागू कर दी है।
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इसके मुताबिक थाना कोट कहलूर क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार और तेजधार हथियार इत्यादि लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
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इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने और मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ को मद्देनजर मेला और मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े और बैंड-बाजे आदि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो, तो वह कंट्रोल कक्ष से प्रसारित किया जाएगा।

साथ ही मंदिर परिसर में हलवा और नारियल चढ़ाने सहित बेचने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश उपरोक्त अवधि के दौरान लागू रहेंगे। वहीं, श्री नयना देवी हसीलदार जसपाल, नायब तहसीलदार सुंदर लाल (कार्यालय भू-अधिग्रहण अधिकारी (रेलवे), प्रेम लाल नायब तहसीलदार (उप तहसील कलोल), रमेश चंद धीमान, नायब तहसीलदार घुमारवीं और सोहन सिंह नायब तहसीलदार नम्होल को कार्यपालक दंडाधिकारी और सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आदेश के अनुसार उपरोक्त सभी कार्यपालक दंडाधिकारी 30 सितंबर को सायं 5 बजे मेला अधिकारी श्री नयना देवी में रिपोर्ट करेंगे और इन अधिकारियों की तैनाती सेक्टरों में मेला अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

जिला दंडाधिकारी बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि आश्विन नवरात्र मेले के दौरान धारा-144 लागू रहेगी। इसके तहत अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद और तेजधार हथियार पर निषेधाज्ञा जारी की गई है। मेला प्रबंध एवं कानून व्यवस्था सुचारु बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं।

                                   

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