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Bilaspur News: जिले में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

Fri, 17 Apr 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Fri, 17 Apr 2026 11:37 PM IST
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National Lok Adalat to be held in the district on May 9
चालान, बैंक, वैवाहिक समेत विभिन्न मामलों का आपसी सहमति से होगा निपटारा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता में किया जाएगा। इसके माध्यम से न्यायालयों में लंबित वादों के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत में बैंक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद समेत अन्य सुलह योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने प्रकरण लोक अदालत में सूचीबद्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, उन्हें भी आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित पक्ष निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानों से जुड़े मामलों के निपटारे की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ऐसे मामलों को लोक अदालत से पहले ऑनलाइन ई-पे के माध्यम से या न्यायालय में उपस्थित होकर निपटाया जा सकता है। नागरिकों को निशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला पर संपर्क किया जा सकता है।इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर 01978-224887 और घुमारवीं 01978-254080 के दूरभाष नंबरों पर भी जानकारी ली जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मामले लोक अदालत में लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय या अपने अधिवक्ता से संपर्क किया जा सकता है।
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