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Bilaspur News: राष्ट्रीय लोक अदालत आठ मार्च को
Mon, 17 Feb 2025 11:46 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 17 Feb 2025 11:46 PM IST
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- पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का होगा निपटारा
- श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद जैसे मुद्दों की होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव (सीनियर सिविल जज) प्रतीक गुप्ता ने बताया कि 8 मार्च को जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में होगी। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसमें बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों को शामिल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह इसे लोक अदालत में निपटाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में विचाराधीन न होते हुए भी आपसी समझौते के आधार पर मामला सुलझाना चाहता है, तो वह भी आवेदन दे सकता है। मोटर व्हीकल चालान से संबंधित मामलों का निपटारा ऑनलाइन ई-पे पोर्टल के माध्यम से या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी किया जा सकता है। न्यायालय से संबंधित किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता के लिए लोग हेल्पलाइन नंबरों टोल-फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडल विधिक सेवा समिति, बिलासपुर 01978-224887, उपमंडल विधिक सेवा समिति घुमारवीं 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ईमेल आईडी या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भेजकर भी सहायता प्राप्त कर सकता है। लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर अपने वकील के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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- श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद जैसे मुद्दों की होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव (सीनियर सिविल जज) प्रतीक गुप्ता ने बताया कि 8 मार्च को जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह लोक अदालत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसर में होगी। इसमें पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसमें बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद जैसे मामलों को शामिल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह इसे लोक अदालत में निपटाने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में विचाराधीन न होते हुए भी आपसी समझौते के आधार पर मामला सुलझाना चाहता है, तो वह भी आवेदन दे सकता है। मोटर व्हीकल चालान से संबंधित मामलों का निपटारा ऑनलाइन ई-पे पोर्टल के माध्यम से या न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत से पहले भी किया जा सकता है। न्यायालय से संबंधित किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता के लिए लोग हेल्पलाइन नंबरों टोल-फ्री नंबर 15100, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उपमंडल विधिक सेवा समिति, बिलासपुर 01978-224887, उपमंडल विधिक सेवा समिति घुमारवीं 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ईमेल आईडी या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भेजकर भी सहायता प्राप्त कर सकता है। लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या फिर अपने वकील के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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