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Bilaspur News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को
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- बैंक, श्रम, बिजली, पानी, वैवाहिक विवाद के मामले निपटाए जाएंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मनीषा गोयल ने दी।
लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। 14 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के लंबित मामले हैं, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है। बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुक्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला, सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उप मंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के नंबर 01978-224887 और उप मंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं के दूरभाष नंबर पर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ई-मेल. Secy-dlsa-bil-hp@ gov.in पर भेज सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण मनीषा गोयल ने दी।
लोक अदालत में बैंक से संबंधित मुकदमे, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद के मामले लिए जाएंगे। 14 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं, झंडूता न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के लंबित मामले हैं, वह न्यायालय में अपने मामले को लोक अदालत में लगवा सकता है। कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में से मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवा कर आपसी समझौते पर आधारित फैसला प्राप्त करना चाहता है, तो वह आवेदन कर सकता है। बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मुक्त कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर 15100 हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला, सचिव (सीनियर सिविल जज) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर 01978-221452, उप मंडलीय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के नंबर 01978-224887 और उप मंडलीय विधिक सेवा समिति, घुमारवीं के दूरभाष नंबर पर 01978-254080 पर संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर की ई-मेल. Secy-dlsa-bil-hp
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