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Bilaspur News: बीपीएल सूची के नियमों में बड़ा बदलाव, हजारों परिवारों को मिलेगा दोबारा मौका
Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 12 Jan 2026 11:24 PM IST
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पक्का मकान अब बाधा नहीं, आयु सीमा बढ़ने से पहले निरस्त आवेदन भी होंगे शामिल
गठित समिति 15 जनवरी तक पात्र परिवारों की तैयार करेगी सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची की पात्रता शर्तों में अहम संशोधन करते हुए जिले के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। नए बदलावों के बाद वे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकेंगे, जिन्हें पहले पक्का मकान होने या आयु सीमा के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया था।
जिला विकास अधिकारी यशपाल सिंह परमार ने बताया कि पहले संशोधन के तहत अब पक्का मकान होने मात्र से किसी परिवार को बीपीएल सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। पहले इस आधार पर बड़ी संख्या में परिवार सूची से वंचित रह गए थे। अब ऐसे परिवारों की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। इसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति 15 जनवरी तक पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उसे अधिसूचित करेगी। दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव में बीपीएल पात्रता से जुड़े आयु मानदंड में भी संशोधन किया गया है। पहले जहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सीमा तय थी, उसे बढ़ाकर 27 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही वयस्क सदस्यों की आयु सीमा भी 18 से 59 वर्ष के स्थान पर अब 27 से 59 वर्ष निर्धारित की गई है। इस बदलाव से उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनके आवेदन केवल आयु मानदंड के कारण पहले निरस्त कर दिए गए थे।
जिला विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आयु छूट के आधार पर पहले खारिज किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की जाएगी। यदि किसी परिवार के खिलाफ अन्य कोई अपात्रता नहीं पाई जाती है, तो उसे बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के तहत पुराने और नए दोनों तरह के आवेदन 25 जनवरी तक संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। इसके बाद सभी आवेदनों की जांच कर पात्र परिवारों की अंतिम सूची एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से 31 जनवरी तक अधिसूचित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बीपीएल सूची में संशोधन की मांग उठ रही थी। नए बदलावों से जिले के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। बीपीएल सूची से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लोग अपने क्षेत्र के बीडीओ कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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गठित समिति 15 जनवरी तक पात्र परिवारों की तैयार करेगी सूची
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) सूची की पात्रता शर्तों में अहम संशोधन करते हुए जिले के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। नए बदलावों के बाद वे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल हो सकेंगे, जिन्हें पहले पक्का मकान होने या आयु सीमा के कारण अपात्र घोषित कर दिया गया था।
जिला विकास अधिकारी यशपाल सिंह परमार ने बताया कि पहले संशोधन के तहत अब पक्का मकान होने मात्र से किसी परिवार को बीपीएल सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। पहले इस आधार पर बड़ी संख्या में परिवार सूची से वंचित रह गए थे। अब ऐसे परिवारों की पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। इसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति 15 जनवरी तक पात्र परिवारों की सूची तैयार कर उसे अधिसूचित करेगी। दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव में बीपीएल पात्रता से जुड़े आयु मानदंड में भी संशोधन किया गया है। पहले जहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सीमा तय थी, उसे बढ़ाकर 27 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही वयस्क सदस्यों की आयु सीमा भी 18 से 59 वर्ष के स्थान पर अब 27 से 59 वर्ष निर्धारित की गई है। इस बदलाव से उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनके आवेदन केवल आयु मानदंड के कारण पहले निरस्त कर दिए गए थे।
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जिला विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आयु छूट के आधार पर पहले खारिज किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की जाएगी। यदि किसी परिवार के खिलाफ अन्य कोई अपात्रता नहीं पाई जाती है, तो उसे बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के तहत पुराने और नए दोनों तरह के आवेदन 25 जनवरी तक संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। इसके बाद सभी आवेदनों की जांच कर पात्र परिवारों की अंतिम सूची एसडीएम की अध्यक्षता वाली समिति की ओर से 31 जनवरी तक अधिसूचित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बीपीएल सूची में संशोधन की मांग उठ रही थी। नए बदलावों से जिले के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। बीपीएल सूची से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लोग अपने क्षेत्र के बीडीओ कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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