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Bilaspur News: चेक बाउंस मामलों की विशेष लोक अदालत 22 को

Wed, 05 Aug 2026 11:54 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Aug 2026 11:54 PM IST
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lok adalat in bilaspur
12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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-बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालयों में होंगे मामलों का निपटारा, आपसी समझौते से मिलेगा त्वरित न्याय

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निपटारे के लिए 22 अगस्त और 12 सितंबर को लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (सीनियर सिविल जज) प्रतीक गुप्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 22 अगस्त को जिले के सभी न्यायालयों में विशेष राज्य लोक अदालत आयोजित होगी, जिसमें केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। प्रतीक गुप्ता ने कहा कि जिन लोगों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाकर आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र निपटारा करा सकते हैं। वहीं जिनका मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, वे भी आवेदन कर प्री-लिटिगेशन के माध्यम से विवाद का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निशुल्क कानूनी सहायता या कानूनी सलाह के लिए इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष 01978-221452, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बिलासपुर के 01978-224887 तथा घुमारवीं समिति के 01978-254080 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है।
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