फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Interim bail for 3 accused in SC/ST Act case.

Bilaspur News: एससी/एसटी एक्ट मामले में 3 आरोपियों को अंतरिम जमानत

Thu, 02 Jul 2026 11:29 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Thu, 02 Jul 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Interim bail for 3 accused in SC/ST Act case.
विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आपराधिक धमकी और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी बीर सिंह, संजय और पवन को 25-25 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक-एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मामला 29 मई 2026 को शिलाई थाना क्षेत्र में दर्ज मामले से जुड़ा है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों को जांच में सहयोग करना होगा और किसी भी गवाह को डराने-धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आरोपी बिना सूचना दिए अपना पता नहीं बदलेंगे और पुलिस व कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। अभियोजन पक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed