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Bilaspur News: जिले में किसान 15 दिसंबर तक करवा सकते हैं गेहूं की फसल का बीमा
Mon, 25 Nov 2024 11:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 25 Nov 2024 11:47 PM IST
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- प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60 हजार रुपये निर्धारित की
-1.5 प्रतिशत की दर से 900 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम भरेंगे किसान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान 15 दिसंबर तक गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि इस रबी सीजन में कृषि बीमा कंपनी से 1 से 15 दिसंबर तक फसल बीमा करवाया जाएगा। योजना के तहत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60 हजार रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें प्रीमियम राशि 12 प्रतिशत यानी 7200 रुपये होगी, लेकिन किसान केवल 1.5 प्रतिशत की दर से 900 रुपये प्रति हेक्टेयर या 72 रुपये प्रति बीघा अनुदानित प्रीमियम भरेंगे। शेष प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना में बाधित बुआई, सूखा, शुष्क अवधि, रोग, जलभराव, चक्रवातीय बारिश, ओलावृष्टि, भूस्खलन, स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान का बीमा मिलेगा।
फसल कटाई के बाद दो सप्ताह तक की अप्रत्याशित बारिश से होने वाले नुकसान को भी योजना में शामिल किया गया है। किसान अपनी भूमि की जमाबंदी नकल और हल्का पटवारी से फसल प्रमाण पत्र प्राप्त कर नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जमा करें। इसके अलावा प्रीमियम जमा करने की रसीद लेना न भूलें। कृषि विभाग, बीमा कंपनी के अधिकारियों से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर अपनी फसल को सुरक्षित करें।
इनसेट
कैसे करें संपर्क
जिला समन्वयक चंद्रशेखर :98570-75081
सदर ब्लॉक: मदन लाल :70183-70005
घुमारवीं ब्लॉक: अंकुर सोनी: 78075-89869
झंडूता ब्लॉक: विशाल कुमार :78320-84842
विशेषज्ञ: रतन ठाकुर : 70180-83042, बृजेश चंदेल :94184-63891, किशोर कुमार : 98174-88310, मनोज ठाकुर: 70183-06808
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-1.5 प्रतिशत की दर से 900 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम भरेंगे किसान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान 15 दिसंबर तक गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि इस रबी सीजन में कृषि बीमा कंपनी से 1 से 15 दिसंबर तक फसल बीमा करवाया जाएगा। योजना के तहत प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60 हजार रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें प्रीमियम राशि 12 प्रतिशत यानी 7200 रुपये होगी, लेकिन किसान केवल 1.5 प्रतिशत की दर से 900 रुपये प्रति हेक्टेयर या 72 रुपये प्रति बीघा अनुदानित प्रीमियम भरेंगे। शेष प्रीमियम राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस योजना में बाधित बुआई, सूखा, शुष्क अवधि, रोग, जलभराव, चक्रवातीय बारिश, ओलावृष्टि, भूस्खलन, स्थानीय आपदाओं से होने वाले नुकसान का बीमा मिलेगा।
फसल कटाई के बाद दो सप्ताह तक की अप्रत्याशित बारिश से होने वाले नुकसान को भी योजना में शामिल किया गया है। किसान अपनी भूमि की जमाबंदी नकल और हल्का पटवारी से फसल प्रमाण पत्र प्राप्त कर नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जमा करें। इसके अलावा प्रीमियम जमा करने की रसीद लेना न भूलें। कृषि विभाग, बीमा कंपनी के अधिकारियों से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे फसल बीमा योजना का लाभ उठाकर अपनी फसल को सुरक्षित करें।
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कैसे करें संपर्क
जिला समन्वयक चंद्रशेखर :98570-75081
सदर ब्लॉक: मदन लाल :70183-70005
घुमारवीं ब्लॉक: अंकुर सोनी: 78075-89869
झंडूता ब्लॉक: विशाल कुमार :78320-84842
विशेषज्ञ: रतन ठाकुर : 70180-83042, बृजेश चंदेल :94184-63891, किशोर कुमार : 98174-88310, मनोज ठाकुर: 70183-06808