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मलबा डंपिंग मामला : एक साल बाद भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नहीं की जमा

Wed, 22 Jul 2026 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Wed, 22 Jul 2026 11:22 PM IST
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Debris dumping case: Environmental compensation not deposited even after a year.
एक्सक्लूसिव
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भगेड़ फ्लाईओवर नाले में अवैध मलबा फेंकने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया था जुर्माना
2025 में पंचायत की शिकायत और निरीक्षण के बाद हुई थी कार्रवाई
बरसात में नाले का बहाव रुकने की जताई गई थी आशंका

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। भगेड़ फ्लाईओवर के नीचे नाले में अवैध मलबा डंपिंग मामले में एक साल बाद भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित पेट्रोल पंप संचालक को फिर नोटिस भेजा है। बोर्ड ने सात दिन के भीतर एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जमा करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला मौजा बागठेड़ू स्थित नाले का है। यहां निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से निकला मलबा जल निकासी पुलिया के आसपास अवैध रूप से डाला गया था। इससे बरसात में नाले का बहाव रुकने और शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। ग्राम पंचायत बकरोआ की शिकायत पर यह मामला शुरू हुआ। पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और वार्ड सदस्य ने 14 जुलाई 2025 को मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि नाले के ऊपर, नीचे और किनारों पर बिना सुरक्षा के भारी मलबा था। पंचायत ने तीन दिन में मलबा हटाने का नोटिस जारी किया था। पंचायत ने निरीक्षण की तस्वीरें और रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी थी।
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बोर्ड की कार्रवाई
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंचायत सचिव को मलबा हटवाने के निर्देश दिए। इसे खंड विकास अधिकारी घुमारवीं द्वारा चिह्नित वैज्ञानिक डंपिंग साइट पर डालने को कहा गया। बोर्ड ने पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा। मामले की प्रतियां एसडीएम घुमारवीं, बीडीओ घुमारवीं और थाना प्रभारी घुमारवीं को भी भेजी गईं।
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क्षतिपूर्ति का भुगतान लंबित
बोर्ड ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर पेट्रोल पंप संचालक पर एक लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की थी। बोर्ड मुख्यालय शिमला ने 19 सितंबर 2025, 20 सितंबर 2025, 31 अक्तूबर 2025 और 14 नवंबर 2025 को राशि जमा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब तक इसका भुगतान नहीं हुआ है। क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर ई. वरुण गुप्ता ने ताजा नोटिस में सात दिन में राशि जमा करने को कहा है।
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