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नवरात्रों में बांस की टोकरी में प्रसाद ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
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श्री नयना देवी(बिलासपुर)। श्रीनयना देवी में नवरात्र आश्विन मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने सभी विभागों को कड़े आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहाकि मेला परिसर श्रीनयना देवी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे के प्रयोग पर मेलों के दौरान पूर्व प्रतिबंध रहेगा। वहीं ट्रक, ट्रैक्टरों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर भी पूर्व रूप से रोक रहेगी।
श्रीनयना देवी में 29 सितंबर से 8 अक्तूबर तक आयोजित हो रहे आश्विन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने और कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहाकि टोबा से श्रीनयना देवी सड़क पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही रहेगी।
मेले के दौरान ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपू इत्यादि पर टोबा से श्रीनयना देवी की तरफ आने-जाने के लिए प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने श्रीनयना देवी जी आश्विन मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 29 सितंबर से 8 अक्तूबर तक अस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजदार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 29 सितंबर से 8 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
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श्रीनयना देवी में 29 सितंबर से 8 अक्तूबर तक आयोजित हो रहे आश्विन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने और कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहाकि टोबा से श्रीनयना देवी सड़क पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही रहेगी।
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मेले के दौरान ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपू इत्यादि पर टोबा से श्रीनयना देवी की तरफ आने-जाने के लिए प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने श्रीनयना देवी जी आश्विन मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 29 सितंबर से 8 अक्तूबर तक अस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजदार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 29 सितंबर से 8 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।