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महिला से मारपीट करने पर दो वर्ष का कारावास

Sun, 04 Sep 2016 11:19 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)।
ब्यूरो/ अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)। Updated Sun, 04 Sep 2016 11:19 PM IST
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two year imprisionment order in beaten case by court with fine
Jail

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने रास्ता रोक कर मारपीट करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 2500 रुपये जुर्माने भी चुकाना होगा।

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सहायक जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि सुखदेवी पत्नी राजकुमार निवासी कल्लर तहसील झंडूता ने 27 जनवरी, 2009 को थाना तलाई में दुनी चंद निवासी बल्ह जोल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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आरोप था कि दुनीचंद ने उसका रास्ता रोककर उससे गाली गलौज और मारपीट की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 341,  326 और  506 के तहत मामला दर्ज किया था।
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इसके बाद मामले की छानबीन शुरू की गई और जांच पूरी होने पर अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दुनी चंद को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा 341 के तहत एक माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माना सहित धारा 326 के तहत 2 वर्ष के कारावास और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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