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कोर्ट के आदेशों के बाद तलाई थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Fri, 11 Jan 2019 10:01 PM IST
Devender Devender Kumar Kumar
Updated Fri, 11 Jan 2019 10:01 PM IST
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कोर्ट के आदेशों के बाद तलाई थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज
दिल्ली हाईकोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
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शाहतलाई (बिलासपुर)। पुलिस थाना तलाई में हरदीप चंद पुत्र कुलदीप चंद गांव खरोटा तहसील झंडूता बिलासपुर निवासी ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और जान से मार देने की धमकी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई।
हरदीप चंद ने घुमारवीं न्यायालय में अपनी ईनोवा कार (एचपी 72-3618) को एक व्यक्ति को विक्रय किया हुआ था लेकिन उपरोक्त व्यक्ति ने बिना मालिक गाड़ी ट्रांसफर करने और आगे विक्रय करने की शिकायत कर रखी थी।
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न्यायालय ने इस मामले में पुलिस थाना तलाई को 156 (3) के तहत हरदीप की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस थाना तलाई द्वारा मिले न्यायालय से आदेश और हरदीप की शिकायत पर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मार देने की धमकी इत्यादि को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है।
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उधर घुमारवीं पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र जसवाल ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया हरदीप चंद ने पुलिस थाना में ईनोवा कार को बिना मालिक के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने इत्यादि की शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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