फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   court case.

चेक बाउंस मामले में छह माह की कैद

Tue, 10 Nov 2015 12:04 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)
ब्यूरो/अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर) Updated Tue, 10 Nov 2015 12:04 AM IST
विज्ञापन
court case.

न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं (कोर्ट नंबर-2) विवेक शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 4.50 लाख रुपये बतौर हर्जाना भी भरना होगा। प्रेम सिंह निवासी मझवाड़ ने एसबीआई की औहर शाखा से लोन लिया था।

विज्ञापन


लोन चुकाने के लिए उसने एसबीआई के खाते में चेक जमा करवाया। जो बैक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।

शिकायतकर्ता एसबीआई की औहर शाखा के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि दोषी ने 14 जुलाई 2008 को शिकायतकर्ता से पांच लाख का हाउस लोन लिया था।

शिकायतकर्ता को दोषी ने 6 जून 2011 को 3,73,103 रुपये का एक चेक अपने सेविंग खाते से लोन भुगतान के लिए दिया था। जो खाते में पर्याप्त निधि न होने के चलते बाउंस हो गया।
विज्ञापन


शिकायतकर्ता ने 8 जून 2011 को दोषी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया। लेकिन, फिर भी प्रेम सिंह ने देय राशि का भुगतान नहीं किया। लिहाजा 28 जून 2011 को एसबीआई की ओर से न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई।  मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय ने प्रेम सिंह को छह महीने की कैद और 4.50 लाख रुपये हर्जाना भरने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed