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चेक बाउंस मामले में छह माह की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)
Updated Tue, 10 Nov 2015 12:04 AM IST
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न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं (कोर्ट नंबर-2) विवेक शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 4.50 लाख रुपये बतौर हर्जाना भी भरना होगा। प्रेम सिंह निवासी मझवाड़ ने एसबीआई की औहर शाखा से लोन लिया था।
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लोन चुकाने के लिए उसने एसबीआई के खाते में चेक जमा करवाया। जो बैक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
शिकायतकर्ता एसबीआई की औहर शाखा के वकील सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि दोषी ने 14 जुलाई 2008 को शिकायतकर्ता से पांच लाख का हाउस लोन लिया था।
शिकायतकर्ता को दोषी ने 6 जून 2011 को 3,73,103 रुपये का एक चेक अपने सेविंग खाते से लोन भुगतान के लिए दिया था। जो खाते में पर्याप्त निधि न होने के चलते बाउंस हो गया।
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शिकायतकर्ता ने 8 जून 2011 को दोषी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया। लेकिन, फिर भी प्रेम सिंह ने देय राशि का भुगतान नहीं किया। लिहाजा 28 जून 2011 को एसबीआई की ओर से न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई। मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को न्यायालय ने प्रेम सिंह को छह महीने की कैद और 4.50 लाख रुपये हर्जाना भरने की सजा सुनाई।
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