{"_id":"5ee3aa0a8ebc3e43272db881","slug":"civic-amenities-bilaspur-news-sml3354601159","type":"story","status":"publish","title_hn":"10 फीसदी छूट के बाद भी नहीं चुकाया लोगों ने गृह कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
10 फीसदी छूट के बाद भी नहीं चुकाया लोगों ने गृह कर
विज्ञापन
घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं नगर परिषद की ओर से वर्तमान वित्त वर्ष में टैक्स में दस प्रतिशत छूट दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने गृह कर अदा करना जरूरी नहीं समझा। नप के बार-बार नोटिस देने के बाद भी लोग अभी भी लाखों रुपये दवाकर बैठे हैं।
घुमारवीं नगर परिषद में सात वार्ड हैं और यह लगभग सात किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। कुछ लोग ऐसे है जो अपना टैक्स समय पर भरते हैं, लेकिन कुछ टैक्स देने में आनाकानी करते हैं। नगर परिषद ने चालू वित्त वर्ष में लोगों को टैक्स में छूट दी थी। छूट के बावजूद कुछ लोगों ने टैक्स का भुगतान कर दिया है। कुछ ऐसे धनासेठ हैं जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। नगर परिषद ने लोगों को टैक्स भरने के लिए 31 मई तक दस प्रतिशत छूट दी थी। अभी भी लोगों से 55 लाख 756 लेने हैं। ये पैसे 776 लोगों से लेने हैं। सबसे ज्यादा टैक्स वार्ड नंबर 6 और 7 सात से लेना बाकी है।
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद ने कहा कि लोगों को चालू वित्त वर्ष में 31 मई तक टैक्स भरने के लिए दस प्रतिशत छूट दी गई थी। कुछ लोगों ने इस छूट का लाभ उठाया है। कुछ टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब नोटिस दिया जाएगा। अगर फिर भी भुगतान नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
घुमारवीं नगर परिषद में सात वार्ड हैं और यह लगभग सात किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। कुछ लोग ऐसे है जो अपना टैक्स समय पर भरते हैं, लेकिन कुछ टैक्स देने में आनाकानी करते हैं। नगर परिषद ने चालू वित्त वर्ष में लोगों को टैक्स में छूट दी थी। छूट के बावजूद कुछ लोगों ने टैक्स का भुगतान कर दिया है। कुछ ऐसे धनासेठ हैं जो टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। नगर परिषद ने लोगों को टैक्स भरने के लिए 31 मई तक दस प्रतिशत छूट दी थी। अभी भी लोगों से 55 लाख 756 लेने हैं। ये पैसे 776 लोगों से लेने हैं। सबसे ज्यादा टैक्स वार्ड नंबर 6 और 7 सात से लेना बाकी है।
विज्ञापन
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद ने कहा कि लोगों को चालू वित्त वर्ष में 31 मई तक टैक्स भरने के लिए दस प्रतिशत छूट दी गई थी। कुछ लोगों ने इस छूट का लाभ उठाया है। कुछ टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब नोटिस दिया जाएगा। अगर फिर भी भुगतान नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन