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Bilaspur News: जिले के तीन स्कूलों में बच्चों को बताए अधिकार और सुरक्षा के उपाय

Wed, 28 Oct 2026 12:52 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:52 AM IST
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Children in three schools in the district were informed about their rights and safety measures.
जकातखाना, चांदपुर और डंगार स्कूलों में विद्यार्थियों को बाल शोषण और साइबर अपराध से बचाव की दी जानकारी
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31 अक्तूबर तक जिले के स्कूलों में होंगे जागरूकता सत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा और बाल शोषण से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 26 से 31 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जकातखाना, चांदपुर और डंगार में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इनमें विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि 26 अक्तूबर को वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालयों में अवकाश होने के कारण शिविर 27 अक्तूबर को आयोजित किए गए। अभियान की थीम ‘जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण-हर बच्चे का अधिकार’ रखी गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाल शोषण सहित अन्य प्रकार के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जानकारी देना है। अभियान के तहत छह उप-विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। इनमें मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, बोलो, बताओ, बचाओ, न बाल विवाह, न बाल शोषण और जागरूक बचपन, सशक्त भारत शामिल हैं। इन विषयों पर न्यायिक अधिकारियों और नामित संसाधन व्यक्तियों की ओर से जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।
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शिविरों में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल और ऑनलाइन अपराधों से बचाव के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही बाल शोषण और बाल विवाह की रोकथाम, शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया तथा जरूरतमंद बच्चों के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता और संरक्षण सेवाओं की जानकारी दी जा रही है।
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अभियान के दौरान बच्चों को सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी भी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य विद्यालयों, परिवारों और समाज की भागीदारी से बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।
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