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Bilaspur News: यातायात नियमों की अवहेलना पर 17 बसों के किए चालान
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- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने टीम के साथ की कार्रवाई
- 11 चालान मौके पर निपटाए, छह कार्यालय में होंगे पेश
यातायात नियमों की अवहेलना करने पर वसूले 63 हजार
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी (बिलासपुर)। जिले में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई, जिसमें 17 चालान किए गए। 11 चालान मौके पर निपटा कर करीब 63 हजार रुपये का जुर्माना बसूला गया। छह चालान कार्यालय में पेश किए जाएंगे।
निजी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हर जरूरी उपकरण की जांच विभाग की ओर से की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल अपनी टीम सहित बसों व अन्य वाहनों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान तीन स्कूल बसों के चालान किए गए। स्कूल बस संचालकों को कानून के तहत हर नियम को अपनाने को आदेश दिए। कौशल ने बताया कि सोमवार को दधोल, भगेड़, घुमारवीं, सुन्हाणी, बरठीं, बधाघाट सहित अन्य क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले जांच के दौरान एक निजी बस को बिना इंश्योरेंस पाया था। उस दौरान चालान कर बस मालिक को इंश्योरेंस करने की हिदायत दी थी, लेकिन सोमवार को बरठीं क्षेत्र में उक्त बस जब सवारियां भर रही थी तो फिर से विभाग द्वारा इंश्योरेंस के बारे में पूछा तो उसके पास इंश्योरेंस मौजूद नहीं थी। इसके चलते उक्त बस को पार्किंग में खड़ा करवाकर हिदायत दी गई कि जब तक इंश्योरेंस नहीं हो जाती तब तक इसको न चलाया जाए। सवारियों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। निजी वाहन जो स्कूल के विद्यार्थियों को ढोने का काम कर रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। निजी वाहनों में सवारियों को ढोने का कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान सवारियों और स्कूली विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी के बारे में भी जागरूक किया गया।
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- 11 चालान मौके पर निपटाए, छह कार्यालय में होंगे पेश
यातायात नियमों की अवहेलना करने पर वसूले 63 हजार
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी (बिलासपुर)। जिले में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई, जिसमें 17 चालान किए गए। 11 चालान मौके पर निपटा कर करीब 63 हजार रुपये का जुर्माना बसूला गया। छह चालान कार्यालय में पेश किए जाएंगे।
निजी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हर जरूरी उपकरण की जांच विभाग की ओर से की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल अपनी टीम सहित बसों व अन्य वाहनों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान तीन स्कूल बसों के चालान किए गए। स्कूल बस संचालकों को कानून के तहत हर नियम को अपनाने को आदेश दिए। कौशल ने बताया कि सोमवार को दधोल, भगेड़, घुमारवीं, सुन्हाणी, बरठीं, बधाघाट सहित अन्य क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दो दिन पहले जांच के दौरान एक निजी बस को बिना इंश्योरेंस पाया था। उस दौरान चालान कर बस मालिक को इंश्योरेंस करने की हिदायत दी थी, लेकिन सोमवार को बरठीं क्षेत्र में उक्त बस जब सवारियां भर रही थी तो फिर से विभाग द्वारा इंश्योरेंस के बारे में पूछा तो उसके पास इंश्योरेंस मौजूद नहीं थी। इसके चलते उक्त बस को पार्किंग में खड़ा करवाकर हिदायत दी गई कि जब तक इंश्योरेंस नहीं हो जाती तब तक इसको न चलाया जाए। सवारियों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। निजी वाहन जो स्कूल के विद्यार्थियों को ढोने का काम कर रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। निजी वाहनों में सवारियों को ढोने का कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच के दौरान सवारियों और स्कूली विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी के बारे में भी जागरूक किया गया।
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