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Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत
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घुमारवीं की विशेष अदालत ने एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। 9.2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में 12 मई से न्यायिक हिरासत में चल रहे जिला मंडी निवासी आरोपी को घुमारवीं की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती मुचलकों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 मई की रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस टीम भगेड़ स्थित ओवरहेड फुटब्रिज के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठे मिले। पुलिस के पूछने पर वे रात में वहां मौजूद रहने का संतोषजनक कारण नहीं बता सके। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने डिजिटल मीटर और हेडलाइट के बीच कोई वस्तु छिपाई, जिससे संदेह हुआ। तलाशी लेने पर पारदर्शी पॉलीथिन में सफेद और हल्के भूरे रंग का पदार्थ मिला। पुलिस ने इसे हेरोइन/चिट्टा बताया, जिसका वजन 9.2 ग्राम था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी से अब कोई बरामदगी नहीं की जानी है और जांच पूरी हो चुकी है। बरामद मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। अदालत ने माना कि आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने समेत कई शर्तों के साथ जमानत दी। उसे प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। 9.2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के मामले में 12 मई से न्यायिक हिरासत में चल रहे जिला मंडी निवासी आरोपी को घुमारवीं की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती मुचलकों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 मई की रात करीब साढ़े 12 बजे पुलिस टीम भगेड़ स्थित ओवरहेड फुटब्रिज के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर दो लोग बैठे मिले। पुलिस के पूछने पर वे रात में वहां मौजूद रहने का संतोषजनक कारण नहीं बता सके। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने डिजिटल मीटर और हेडलाइट के बीच कोई वस्तु छिपाई, जिससे संदेह हुआ। तलाशी लेने पर पारदर्शी पॉलीथिन में सफेद और हल्के भूरे रंग का पदार्थ मिला। पुलिस ने इसे हेरोइन/चिट्टा बताया, जिसका वजन 9.2 ग्राम था। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी से अब कोई बरामदगी नहीं की जानी है और जांच पूरी हो चुकी है। बरामद मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। अदालत ने माना कि आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने आरोपी को जांच में सहयोग करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने समेत कई शर्तों के साथ जमानत दी। उसे प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहना होगा और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा। शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है।