फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Adoptive parents should be physically, mentally, emotionally and financially capable: Deputy Commissioner

शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से सक्षम हों दत्तक माता-पिता : उपायुक्त

Wed, 27 Nov 2024 11:02 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Nov 2024 11:02 PM IST
विज्ञापन
Adoptive parents should be physically, mentally, emotionally and financially capable: Deputy Commissioner
-25 वर्ष होना चाहिए माता-पिता और बच्चे के बीच न्यूनतम आयु का अंतर
विज्ञापन

-बच्चा गोद लेने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर होता है आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि भारत सरकार ने दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाने के लिए दत्तक ग्रहण विनियम 2022 लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, दंपति, एकल महिला, पुरुष जो बच्चा गोद लेना चाहते हैं, वे अब यह प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं।
भावी दत्तक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए। वे किसी गंभीर चिकित्सा समस्या से पीड़ित न हो और उनके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने या बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के आरोप नहीं होने चाहिए। विवाहित दंपति के लिए, दोनों पति-पत्नी की सहमति आवश्यक है। एकल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एकल पुरुष केवल बालक को गोद ले सकता है। स्थिर वैवाहिक संबंध न होने तक दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं दी जाएगी। दत्तक माता-पिता और बच्चे के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष होना चाहिए। रिश्तेदारों या सौतेले माता-पिता द्वारा गोद लेने के मामलों में यह आयु सीमा लागू नहीं होती। जिन दंपतियों के पहले से दो या अधिक बच्चे हैं, उन्हें केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा, दत्तक माता-पिता को हर तीन साल में अपनी गृह अध्ययन रिपोर्ट को दोबारा सत्यापित कराना होगा। यदि तीन वर्ष के भीतर किसी को बच्चा गोद लेने का अवसर नहीं मिलता, तो उनकी वरिष्ठता उनके पंजीकरण की तिथि के आधार पर तय की जाएगी।
विज्ञापन

दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की वेबसाइट cara.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन से होती है। इसके अलावा, नजदीकी लोकमित्र केंद्र या जिला बाल संरक्षण इकाई में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। बताया कि कुछ दिन पहले बरमाणा के गुग्गा मंदिर के पास एक बच्चा मिला था, जिसे गोद लेने के लिए समाज के कई लोग आगे आए। लेकिन, दत्तक ग्रहण अधिनियम, प्रक्रियाओं की सही जानकारी न होने के कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद समाज में दत्तक ग्रहण अधिनियम प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों और इच्छुक लोग दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कर सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed