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समिति ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास दायर की 36 अपीलें
Updated Tue, 17 Jul 2018 11:21 PM IST
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road shimla damaged Hamirpur Kandraur Double Lane
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के संबंध में सूचना मुहैया न करवाने पर विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष एक ही सूचना की 36 अपीलें दायर कीं। इसमें चार जनसूचना अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है, जो इन सूचनाओं को एक-दूसरे को स्थानांतरण करने का कार्य सालों से कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण को लेकर विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने पुराने भूमि अधिग्रहण प्लान में क्या कोई बदलाव किया गया है? अगर किया गया है तो कहां-कहां किया गया है? इसके अलावा बदलाव करने के लिए मंत्रालय से अनुमति ली है तो उसकी आदेश की छाया प्रति भी मुहैया करवाई जाए।
इसके अलावा सड़क निर्माण कर रही कंपनी पुराने अधिग्रहण प्लान पर काम कर रही है या फिर नए भूमि अधिग्रहण प्लान के तहत कार्य कर रही है इसकी पूरी जानकारी दी जाए लेकिन उक्त अधिकारी इस सूचना को लेकर प्रार्थी का पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को घुमा रहे हैं। जबकि सूचना देने को कोई तैयार नहीं है।
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इसके बाद एनएचएआई दिल्ली कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की लेकिन वहां भी प्रार्थी की शिकायत को नहीं सुना। 112 दिन पूरे होने के बाद भी अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद समिति ने आज केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास उक्त अपीलें दायर की हैं। समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने बताया कि बार-बार सुनवाई न होने पर अब केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास मजबूर हो कर अपील करनी पड़ रही है।
इनसेट...
केंद्रीय सूचना आयुक्त पहले ही सूचना न मुहैया न करवाने को लेकर सख्त हैं। पूर्व में भी एक आदेश में एनएचएआई के एक अधिकारी को सूचना न देने के कारण का शपथ पत्र देने को कहा है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी।
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बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के संबंध में सूचना मुहैया न करवाने पर विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष एक ही सूचना की 36 अपीलें दायर कीं। इसमें चार जनसूचना अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है, जो इन सूचनाओं को एक-दूसरे को स्थानांतरण करने का कार्य सालों से कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण को लेकर विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने पुराने भूमि अधिग्रहण प्लान में क्या कोई बदलाव किया गया है? अगर किया गया है तो कहां-कहां किया गया है? इसके अलावा बदलाव करने के लिए मंत्रालय से अनुमति ली है तो उसकी आदेश की छाया प्रति भी मुहैया करवाई जाए।
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इसके अलावा सड़क निर्माण कर रही कंपनी पुराने अधिग्रहण प्लान पर काम कर रही है या फिर नए भूमि अधिग्रहण प्लान के तहत कार्य कर रही है इसकी पूरी जानकारी दी जाए लेकिन उक्त अधिकारी इस सूचना को लेकर प्रार्थी का पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को घुमा रहे हैं। जबकि सूचना देने को कोई तैयार नहीं है।
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इसके बाद एनएचएआई दिल्ली कार्यालय में प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील की लेकिन वहां भी प्रार्थी की शिकायत को नहीं सुना। 112 दिन पूरे होने के बाद भी अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद समिति ने आज केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास उक्त अपीलें दायर की हैं। समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने बताया कि बार-बार सुनवाई न होने पर अब केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास मजबूर हो कर अपील करनी पड़ रही है।
इनसेट...
केंद्रीय सूचना आयुक्त पहले ही सूचना न मुहैया न करवाने को लेकर सख्त हैं। पूर्व में भी एक आदेश में एनएचएआई के एक अधिकारी को सूचना न देने के कारण का शपथ पत्र देने को कहा है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी।
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