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ट्रक ऑपरेटरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल कल से
Updated Wed, 18 Jul 2018 11:07 PM IST
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truck strike
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सड़क परिवहन अधिनियम (संशोधित बिल) 2017 के खिलाफ अनिश्चितकालीन बंद का एलान किया है। इस बिल के लागू हो जाने से देश के तमाम बड़े व छोटे ट्रक ऑपरेटर तबाह हो जाएंगे व किसानों के बाद आत्महत्या करने वालों में ट्रक ऑपरेटर व चालक होंगे। इस अधिनियम के लागू हो जाने से परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के आर्थिक हित बुरी तरह प्रभावित होंगे। फेडरेशन ने तमाम ट्रक ऑपरेटरों व चालकों से अनिश्चितकालीन बंद में भाग लेने का आह्वान किया है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन
के प्रदेश प्रधान लेखराम वर्मा एवं सचिव विजय शर्मा ने कहा कि सड़क परिवहन अधिनियम (संशोधित बिल) 2017 लोकसभा में पारित हो चुका है तथा अब सरकार ने राज्यसभा में पारित करवाने की तैयारी कर रखी है। यदि यह बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है तो इससे सड़क पर चलने वाली छोटी बड़ी गाड़ियां हट जाएंगी। परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी ट्रक मालिक, मजदूर, स्पेयर पार्ट्स के दुकानदार, प्राइवेट वर्कशाप चलाने वाले मैकेनिक की रोजी-रोटी छिन जाएगी। बिल के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि दोपहिया वाहनों सहित देश के सभी लाइसेंस धारकों को दो साल के अंदर अपने लाइसेंस सरकार के पास जमा करवाने होंगे। ड्राइवरों को कंप्यूटर टेस्ट करना होगा। जो इस टेस्ट में पास होगा, उसका ही लाइसेंस बनवाने का मौका मिलेगा। इस टेस्ट के लिए 12 वीं की परीक्षा पास होना जरूरी होगा। प्राइवेट कंपनियों की ओर से ड्राइविंग स्कूल प्रमाण पत्र पर भारी फीस वसूली जाएगी।
इसके अलावा नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक कंप्यूटराइजड चिप लगी होगी। 12 फाउल होने पर एक साल, दूसरी बार 12 फाउल होने पर दो वर्ष तथा तीसरी बार 12 फाउल होने पर सदा के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इस कानून के लागू हो जाने से देश के 64 राज्य परिवहन निगम समाप्त हो जाएंगे जिससे लाखों कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बीस जुलाई को जो ट्रक जहां पर है, वहीं खड़ा रहेगा। इस अवसर पर दौलत राम ठाकुर, अमर जीत चौधरी सहित अन्य ऑपरेटर मौजूद थे।
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बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सड़क परिवहन अधिनियम (संशोधित बिल) 2017 के खिलाफ अनिश्चितकालीन बंद का एलान किया है। इस बिल के लागू हो जाने से देश के तमाम बड़े व छोटे ट्रक ऑपरेटर तबाह हो जाएंगे व किसानों के बाद आत्महत्या करने वालों में ट्रक ऑपरेटर व चालक होंगे। इस अधिनियम के लागू हो जाने से परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के आर्थिक हित बुरी तरह प्रभावित होंगे। फेडरेशन ने तमाम ट्रक ऑपरेटरों व चालकों से अनिश्चितकालीन बंद में भाग लेने का आह्वान किया है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन
के प्रदेश प्रधान लेखराम वर्मा एवं सचिव विजय शर्मा ने कहा कि सड़क परिवहन अधिनियम (संशोधित बिल) 2017 लोकसभा में पारित हो चुका है तथा अब सरकार ने राज्यसभा में पारित करवाने की तैयारी कर रखी है। यदि यह बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है तो इससे सड़क पर चलने वाली छोटी बड़ी गाड़ियां हट जाएंगी। परिवहन क्षेत्र से जुड़े सभी ट्रक मालिक, मजदूर, स्पेयर पार्ट्स के दुकानदार, प्राइवेट वर्कशाप चलाने वाले मैकेनिक की रोजी-रोटी छिन जाएगी। बिल के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि दोपहिया वाहनों सहित देश के सभी लाइसेंस धारकों को दो साल के अंदर अपने लाइसेंस सरकार के पास जमा करवाने होंगे। ड्राइवरों को कंप्यूटर टेस्ट करना होगा। जो इस टेस्ट में पास होगा, उसका ही लाइसेंस बनवाने का मौका मिलेगा। इस टेस्ट के लिए 12 वीं की परीक्षा पास होना जरूरी होगा। प्राइवेट कंपनियों की ओर से ड्राइविंग स्कूल प्रमाण पत्र पर भारी फीस वसूली जाएगी।
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इसके अलावा नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक कंप्यूटराइजड चिप लगी होगी। 12 फाउल होने पर एक साल, दूसरी बार 12 फाउल होने पर दो वर्ष तथा तीसरी बार 12 फाउल होने पर सदा के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा। इस कानून के लागू हो जाने से देश के 64 राज्य परिवहन निगम समाप्त हो जाएंगे जिससे लाखों कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बीस जुलाई को जो ट्रक जहां पर है, वहीं खड़ा रहेगा। इस अवसर पर दौलत राम ठाकुर, अमर जीत चौधरी सहित अन्य ऑपरेटर मौजूद थे।
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