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बीपीएल परिवारों के चयन के लिए कार्यशाला
Updated Fri, 27 Jul 2018 10:48 PM IST
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अलग परिवार बनने पर तीन साल बीपीएल में नहीं जुड़ेगा
झंडूता में बीपीएल परिवारों के चयन पर कार्यशाला आयोजित
प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर की गई चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। विकास खंड झंडूता में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता लाकर पात्र परिवारों का चयन करवाना है।
कार्यशाला की अध्यक्षता सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी विकास शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अब बीपीएल परिवार के मुखिया को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की हर शर्त को मानना होगा। अब बीपीएल परिवार को मनरेगा में काम करना एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना में अपनी सहभागिता देना अनिवार्य होगा अन्यथा वह परिवार बीपीएल में रहने के लिए पात्र नहीं होगा। विकास शर्मा ने बताया कि अलग परिवार बनने पर आगामी तीन वर्षों तक बीपीएल सूची में नहीं जोड़ा जा सकता।
बीपीएल परिवारों के चयन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी किए। कार्यशाला में उपस्थित सभी पंचायतों के प्रधान, सचिव और अन्य कर्मचारियों को बीपीएल परिवारों के चयन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
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झंडूता में बीपीएल परिवारों के चयन पर कार्यशाला आयोजित
प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर की गई चर्चा
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। विकास खंड झंडूता में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता लाकर पात्र परिवारों का चयन करवाना है।
कार्यशाला की अध्यक्षता सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी विकास शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अब बीपीएल परिवार के मुखिया को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की हर शर्त को मानना होगा। अब बीपीएल परिवार को मनरेगा में काम करना एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना में अपनी सहभागिता देना अनिवार्य होगा अन्यथा वह परिवार बीपीएल में रहने के लिए पात्र नहीं होगा। विकास शर्मा ने बताया कि अलग परिवार बनने पर आगामी तीन वर्षों तक बीपीएल सूची में नहीं जोड़ा जा सकता।
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बीपीएल परिवारों के चयन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी किए। कार्यशाला में उपस्थित सभी पंचायतों के प्रधान, सचिव और अन्य कर्मचारियों को बीपीएल परिवारों के चयन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
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